स्कूल की रसोई की दीवार गिरने से 7 साल की बच्ची की मौत, उड़ीसा हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया

Brij Nandan

20 Aug 2022 10:26 AM IST

  • स्कूल की रसोई की दीवार गिरने से 7 साल की बच्ची की मौत, उड़ीसा हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया

    उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने स्कूल की रसोई की दीवार गिरने से 7 साल की बच्ची की मौत के मामले में पिता को 10 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।

    जस्टिस एस. मुरलीधर की पीठ ने कहा कि लड़की की मौत पूरी तरह से अनावश्यक और परिहार्य है और ऐसा नहीं होता अगर राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाता।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "स्कूल परिसर में रसोई के निर्माण के लिए दोषपूर्ण सामग्री का उपयोग करने में राज्य के अधिकारियों की लापरवाही पहले ही जांच के दौरान स्थापित हो चुकी है। छोटे बच्चे की मृत्यु पूरी तरह से अनावश्यक और परिहार्य थी। मृत्यु की जिम्मेदारी निश्चित रूप से राज्य पर है। मौत नहीं होती अगर सभी सुरक्षा उपायों, जिन्हें राज्य द्वारा लागू करने का निर्देश दिया गया था, का सख्ती से पालन किया गया होता।"

    कोर्ट ने कहा कि मामला ओडिशा के स्कूलों में इसी तरह के कई उदाहरणों के पैटर्न में प्रतीत होता है।

    याचिकाकर्ता (7 साल की बच्ची के पिता) ने कोल्हाबेड़ा आश्रम स्कूल के परिसर में स्थित रसोई घर की दीवार गिरने से उसकी बच्ची की मौत के लिए मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    उनकी बेटी मूल रूप से क्योंझर जिले के घासीपुरा ब्लॉक के कोल्हाबेड़ा आश्रम स्कूल में कक्षा- I की छात्रा थी। वह उक्त विद्यालय के छात्रावास में रह रही थी और 3 अक्टूबर, 2013 को लगभग 6.45 बजे जब पीड़िता और कुछ अन्य छात्र नवनिर्मित किचन शेड के पास अपने दांत ब्रश कर रहे थे, तो उक्त रसोई की बगल की दीवार गिर गई।

    जबकि अन्य छात्र भागने में सफल रहे, पीड़िता गिरती दीवार के नीचे दब गई। उसे केशादुरपाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया और उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

    इसी तरह की घटनाओं और उसके पिछले आदेशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का निर्देश देते हुए ताकि किसी भी घटना में कोई बच्चा मरे / घायल न हो, अदालत ने ओडिशा के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    अंत में, कोर्ट ने प्रबीर कुमार दास बनाम ओडिशा राज्य 2013 (I) OLR 154 के मामले में भी अपने फैसले को दोहराया, जिसमें यह माना गया था कि मृतक बच्चों के माता-पिता की ओर से लापरवाही के कारण मुआवजे के हकदार हैं। राज्य के पदाधिकारी और वह राज्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

    उस मामले में, राज्य को अपने पदाधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया, जो उक्त घटना के लिए जिम्मेदार हैं।

    राज्य को आगे घायल बच्चों के सभी चिकित्सा खर्चों को वहन करने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल - माधव सोरेन बनाम ओडिशा राज्य एंड अन्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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