उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य में कुष्ठ रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की

LiveLaw News Network

21 Aug 2021 3:21 PM IST

  • उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य में कुष्ठ रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन, बालासोर द्वारा कुष्ठ गृह (Leprosy home) में रहने वाले कैदियों को सुविधाएं प्रदान करने और तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता के लिए किए गए त्वरित प्रयासों की सराहना की है।

    मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी.पी. राउतरे एक जनहित याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने की मांग की गई थी, जिससे न्यायालय राज्य से कुष्ठ उन्मूलन और समग्र प्रबंधन उपचार पर निर्देश जारी कर सके।

    कोर्ट ने कहा,

    "अदालत सीडीएम और पीएचओ, बालासोर और कलेक्टर, बालासोर द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करता है। न्यायालय आशा व्यक्त करता है कि उसी भावना और तत्परता से इस न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे के सभी कदम उठाए जाने चाहिए और जैसा कि संयुक्त रिपोर्ट में किया गया है।"

    कोर्ट द्वारा यह निर्देश कुष्ठ गृह, बालासोर में रहने वाले कैदियों के लिए उपलब्ध शर्तों और चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में तत्काल निर्देश की मांग करने वाले मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी द्वारा बेंच को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आया।

    इसके अनुसरण में जिला कलेक्टर द्वारा 15 अगस्त को एक संयुक्त रिपोर्ट दायर की गई थी जिसमें उठाई गई चिंताओं पर उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया था।

    रिपोर्ट के अनुसार सीवरेज पाइप लाइन और आवासीय क्षेत्रों सहित शौचालयों की मरम्मत की गई है। यह भी कहा गया कि 16 अगस्त, 2021 तक छह शौचालय काम करने लगेंगे और चार नए शौचालय इस महीने के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे।

    रिपोर्ट में इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि कुष्ठ रोग गृह में सभी पुराने बिस्तरों को नए के साथ बदल दिया गया है और पिछले आदेश के अनुरूप कैदियों को जूते के वितरण के संबंध में कदम उठाए गए हैं।

    इसके अलावा न्यायालय को अवगत कराया गया कि संयुक्त निदेशक, कुष्ठ, ओडिशा और विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाहकार ने 12 अगस्त, 2021 को कुष्ठ कॉलोनी का दौरा किया और कुष्ठ श्रमिकों, पैरामेडिकल वर्कर्स, स्थानीय प्रशासन और कर्मचारियों के साथ एक प्रशिक्षण या जागरूकता बैठक की।

    कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 2 सितंबर को पोस्ट करते हुए कहा,

    "यह संतोष की बात है कि तीन एमिकस क्यूरी के दौरे से सकारात्मक बदलाव आए हैं। एमिकस क्यूरी का कहना है कि वे अगली तारीख से पहले एक बार फिर कुष्ठ कॉलोनी का दौरा करेंगे।"

    कोर्ट ने इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम मिश्रा, अधिवक्ता बी.पी. त्रिपाठी और पामी रथ ने कुष्ठ कॉलोनियों और कुष्ठ गृह का दौरा करने और कैदियों के साथ बातचीत करने और उनके सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी।

    समिति को यह पता लगाने का भी काम सौंपा गया था कि क्या एनएलईपी और राज्य के कार्यक्रमों के माध्यम से हस्तक्षेप का उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

    अदालत ने समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कुष्ठ श्रमिकों या पैरामेडिकल कर्मचारियों के साथ और उनकी तत्काल और दीर्घकालिक जरूरतों को समझने के लिए भी ऐसे रोगियों के परिवारों के साथ साथ बातचीत करने का निर्देश दिया, जो उक्त कॉलोनियों में कैदियों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं

    केस का शीर्षक: बिपिन बिहारी प्रधान बनाम ओडिशा राज्य एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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