द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर आपत्तियों का निर्णय जजमेंट स्टेज में किया जा सकता है, बहस से पहले टुकड़ों में ट्रायल आवश्यक नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट
Shahadat
5 Aug 2022 11:29 AM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि द्वितीयक साक्ष्य की "स्वीकार्यता के तरीके" के रूप में उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय के चरण में ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और कोई सख्त नियम नहीं है कि जब भी आपत्ति उठाई जाए या तर्कों की शुरुआत से पहले इसे तय किया जाए।
जस्टिस कृष्ण राम महापात्र की पीठ ने कहा,
"ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेज़ की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, जिसे वर्तमान याचिका दायर करके प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया है। चूंकि ट्रायल कोर्ट ने तर्क के समय निर्णय के लिए आपत्ति को खुला रखा है, इसलिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। इसके अलावा, एक बार दस्तावेज को आपत्ति के साथ प्रदर्शित किया गया है, जब तक कि परिस्थितियों को स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक उसे पक्षकार के साक्ष्य से हटाया नहीं जा सकता।"
संक्षिप्त तथ्य:
वादी के पक्ष में 1/3 हिस्से के आवंटन के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया है, रजिस्टर्ड उपहार विलेख दिनांक 21 नवंबर, 2011 को शून्य घोषित किया गया और यह किसी भी तरह से वादी और प्रतिवादी नंबर 5 से 8 के साथ-साथ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए के अधिकार, स्वामित्व और हित और कब्जे को प्रभावित नहीं करता है। प्रोसिक्यूशन विटनेस एक ने साक्ष्य का नेतृत्व करते हुए कुछ दस्तावेज दिखाए जाएं, जिन्हें प्रतिवादी नंबर एक और चार (वर्तमान याचिकाकर्ता) द्वारा उठाई गई आपत्ति के साथ चिह्नित किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त एग्जिबिटिंग लिस्ट को हटाने के लिए आवेदन दायर किया। निचली अदालत द्वारा खारिज की गई उक्त याचिका को इस याचिका में चुनौती दी गई।
याचिकाकर्ता की दलीलें:
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मनमाया कुमार दाश ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी कि उक्त प्रदर्शन रजिस्टर्ड बिक्री विलेखों, गिरवी विलेखों की प्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ निपटान और एचएएल भूखंडों के सहसंबंध को दर्शाने वाली सूचना पत्रक हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आधारशिला रखे बिना स्वीकार्य नहीं है। वादी का उपरोक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में प्रदर्शित करने से पहले साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 के तहत आवश्यक ऐसे द्वितीयक साक्ष्य के लिए नींव रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं किया गया, इसलिए उपरोक्त प्रदर्शन साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि सीपीसी आदेश XIII नियम 3 स्पष्ट रूप से परिकल्पित करता है कि न्यायालय अपने विवेक से मुकदमे के किसी भी चरण में किसी भी दस्तावेज को अस्वीकार कर सकता है, जिसे वह उक्त अस्वीकृति के आधार को दर्ज करके अप्रासंगिक या अन्यथा अस्वीकार्य मानता है। इस प्रकार, न्यायालय वाद के किसी भी चरण में दस्तावेज को हटाने के लिए शक्तिहीन नहीं है, जो साक्ष्य में अस्वीकार्य है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रायल कोर्ट याचिका पर फैसला सुनाते समय इसकी सराहना करने में विफल रहा। उसने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि सीपीसी के तहत किसी भी दस्तावेज को अचिह्नित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसे पहले से ही प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया गया है।
उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अस्वीकृति का दूसरा आधार यह है कि चूंकि दस्तावेज आपत्ति के साथ चिह्नित किया गया है, उसी की स्वीकार्यता या अन्यथा पर विचार किया जा सकता है। अग्रिम तर्कों और रिकॉर्ड पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए इन दस्तावेजों की निर्णय में ही चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निष्कर्ष को चुनौती दी कि इसके लिए प्रमुख आधारभूत साक्ष्य के बिना किसी भी माध्यमिक साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने राकेश मोहिंद्रा बनाम अनीता बेरी और अन्य और जगमेल सिंह और अन्य बनाम करमजीत सिंह व अन्य के मामले में निर्णय पर भरोसा किया।
उन्होंने आगे बल्लव देवी @ गजेंद्र और अन्य बनाम बाबाजी चरण गजेंद्र और अन्य पर भरोसा किया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि ट्रायल कोर्ट को बहस शुरू होने से पहले प्रदर्शन (आपत्ति के साथ) के रूप में चिह्नित दस्तावेजों की स्वीकार्यता के बारे में सवाल तय करना चाहिए और उसके बाद कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाना चाहिए।
प्रतिवादियों के तर्क:
प्रतिवादी के वकील महेश्वर मोहंती ने तर्क दिया कि चूंकि दस्तावेजों को आपत्ति के साथ प्रदर्शित के रूप में चिह्नित किया गया है, इसलिए वाद की सुनवाई के समय उक्त आपत्ति पर ध्यान दिया जा सकता है, यदि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्वीकार्यता के संबंध में प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं को साक्ष्य के रूप में पूर्वोक्त प्रदर्शनों के "स्वीकृति के तरीके" पर आपत्ति है। जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही आक्षेपित आदेश में कहा कि दस्तावेजों की स्वीकृति के संबंध में प्रतिवादी नंबर एक और चार द्वारा उठाई गई आपत्ति अभी भी विचार के लिए लंबित है। यहां सुनवाई के स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। याचिकाकर्ता इस स्तर पर कोई शिकायत नहीं कर सकते।
इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया, ट्रायल कोर्ट ने यह मानने में कोई त्रुटि नहीं की है कि याचिकाकर्ताओं के तर्कों को निर्णय में ही ध्यान में रखा जाएगा। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य और अन्य और आर.वी.ई. वेंकटचल गौंडर बनाम अरुल्मिगु विश्वेश्वरस्वामी पर भरोसा किया।
न्यायालय की टिप्पणियां:
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन न करने के आधार पर दस्तावेजों को हटाने की प्रार्थना की। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसने कहा कि द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उसके लिए आधारभूत साक्ष्य का नेतृत्व उस पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए जो द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकृति चाहता है। क्या वादी ने द्वितीयक साक्ष्य को जोड़ने के लिए आधारभूत साक्ष्य रखे हैं, इसका पता रखे गए साक्ष्य के साथ-साथ रिकॉर्ड पर सामग्री का आकलन करके लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने साक्ष्य में दस्तावेज़ के "स्वीकृति के तरीके" को चुनौती दी है। चूंकि पूर्वोक्त प्रदर्शनों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति पहले ही उठाई जा चुकी है, इसलिए यह माना जाता है कि वाद के अंतिम निर्णय के समय इसका ध्यान रखा जा सकता है।
कोर्ट ने बल्लव देवी (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों में अंतर करने की मांग की कि ट्रायल कोर्ट को बहस शुरू होने से पहले आपत्ति के साथ चिह्नित दस्तावेजों की स्वीकार्यता के सवाल पर फैसला करना चाहिए और उसके बाद कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाना चाहिए।
यह कहा गया,
"यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर तर्क से पहले किसी भी स्तर पर किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता पर आपत्तियों से निपटने के लिए टुकड़ों में ट्रायल हो सकता है, जो कि बिपिन शांतिलाल पांचाल (सुप्रा) के मामले में बहिष्कृत है। उसमें यह माना गया कि लंबी अवधि के दौरान बाधाओं के रूप में महसूस की जाने वाली प्रथाओं, जो ट्रायल कार्यवाही की स्थिर और तेज प्रगति में बाधा डालने से बेहतर विकल्प के लिए रास्ता देने के लिए फिर से तैयार किया जाना चाहिए, जो ट्रायल कार्यवाही में तेजी लाने में मदद करेगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अंतिम निर्णय में भी विचार किया जा सकता है, अगर सूट के तर्क के चरण में उठाया जाता है।"
नतीजतन, कोर्ट ने माना कि सीपीसी का आदेश XIII नियम 3 मामले में कोई प्रयोज्यता नहीं है। तदनुसार, याचिका सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: बबीता सत्पथी @ मिश्रा बनाम सीतांशु कुमार दाश और अन्य।
केस नंबर: 2022 का सीएमपी नंबर 530
निर्णय दिनांक: 3 अगस्त 2022
कोरम: जस्टिस कृष्ण राम महापात्र
याचिकाकर्ता के वकील: मनमाया कुमार दास, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के लिए वकील: महेश्वर मोहंती, अधिवक्ता
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (ओरि) 117
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