उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पुरी जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना को चुनौती देने वाले लंबित मामले का निपटारा किया

Shahadat

24 Jun 2022 5:25 AM GMT

  • उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पुरी जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना को चुनौती देने वाले लंबित मामले का निपटारा किया

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने अर्धेंदु कुमार दास बनाम ओडिशा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना को चुनौती देने वाली लंबित रिट याचिका का निपटारा किया।

    हाईकोर्ट ने विशेष रूप से उस मामले का निपटारा किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने पवित्र मंदिर के निकटवर्ती क्षेत्र में ओडिशा सरकार द्वारा किए गए कुछ निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उन याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख का भारी जुर्माना भी लगाया गया था।

    चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की खंडपीठ ने मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा,

    "वर्तमान रिट याचिका यानी 2022 के डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 6257 के संबंध में 3 जून, 2022 के उपरोक्त आदेश में सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, इस न्यायालय के लिए जनहित याचिका के रूप में उक्त याचिका पर सुनवाई जारी रखना संभव नहीं है।"

    मामले के तथ्य:

    ओडिशा सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर के आस-पास के क्षेत्रों को फिर से विकसित करने के लिए परियोजना बनाई है ताकि ऐतिहासिक गलियारा स्थापित किया जा सके। याचिकाकर्ताओं ने उक्त परियोजना को हाईकोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा सरकार अनधिकृत निर्माण कार्य कर रही है, जो भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ के प्राचीन मंदिर की संरचना के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

    उनके अनुसार, राज्य सरकार मेघनाद पचेरी (मंदिर की चारदीवारी) के पश्चिमी किनारे से सटे जमीनी स्तर से 30 फीट से अधिक गहराई से भारी उत्खनन के माध्यम से खुदाई करके कुछ निर्माण करने की कोशिश कर रही है, जो मंदिर का अभिन्न अंग है। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि इस तरह की खुदाई के कारण मंदिर और इसकी दीवार में दरारें आ रही हैं।

    नौ मई, 2022 को हाईकोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ('एएसआई') ने प्रस्तुत किया कि उसने मंदिर के पास निर्माण कार्यों के लिए सरकार को कोई वैध अनुमति नहीं दी है।

    इस पर ओडिशा के एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार परिक्रमा स्थल पर किए गए सभी कार्यों के लिए एएसआई के सहयोग से काम करेगी। तदनुसार, कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार एएसआई की टिप्पणियों को ध्यान में रखेगी जब वह साइट पर कोई और काम करेगी। यह राज्य सरकार को 20 जून, 2022 से पहले एएसआई के हलफनामे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 जून को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।

    हालांकि, इस बीच साइट पर निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका ('एसएलपी') दायर की गई।

    सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 ('AMASR अधिनियम') के तहत, 3 फरवरी 1975 की राजपत्र अधिसूचना के तहत स्मारक घोषित किया गया है। एएमएएसआर अधिनियम की धारा 19(1) के तहत संरक्षित क्षेत्र में मालिक-कब्जे वाले सहित कोई भी व्यक्ति किसी भवन का निर्माण नहीं कर सकता। यह तर्क दिया गया कि AMASR अधिनियम की धारा 20A इस तथ्य के बारे में स्पष्ट है कि निषिद्ध क्षेत्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर कोई निर्माण नहीं हो सकता।

    हालांकि, याचिकाओं को तुच्छ और जनहित के विपरीत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की।

    पीठ ने कहा,

    "हम इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर करने की प्रथा की अत्यधिक निंदा करते हैं। ये कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं हैं। ये मूल्यवान न्यायिक समय का अतिक्रमण करती हैं जिसका उपयोग अन्यथा वास्तविक मुद्दों पर विचार करने के लिए किया जा सकता है। यह उचित समय है कि इस तरह के तथाकथित जनहित याचिकाएं शुरुआत में ही बंद कर दिया गया ताकि व्यापक जनहित में विकासात्मक गतिविधियां ठप न हों।"

    केस टाइटल: दिलीप कुमार बराल बनाम ओडिशा राज्य और अन्य।

    केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 6257 ऑफ 2022

    आदेश दिनांक: 22 जून 2022

    कोरम: डॉ. एस. मुरलीधर, सी.जे. और आर.के. पटनायक, जे.

    याचिकाकर्ता के वकील: ए.के. महापात्र, जगन बाल मोहंती और एडवोकेट डॉ जनमेजय रे

    प्रतिवादियों के लिए वकील: अशोक कुमार पारिजा, एडवोकेज जनरल देबकांत मोहंती, अतिरिक्त सरकारी सरकारी, पी.के. परी, भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल और डी. त्रिपाठी, केंद्र सरकार के वकील।

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