ई-फाइलिंग वर्जन 3.0 के तहत ई-फाइल किए गए दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं : उड़ीसा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 April 2022 11:45 AM GMT

  • ई-फाइलिंग वर्जन 3.0 के तहत ई-फाइल किए गए दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं : उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने मंगलवार को अधिसूचित किया कि ई-फाइलिंग से संबंधित मामलों को कारगर बनाने की दृष्टि से जब भी हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग वर्जन 3.0 के माध्यम से कोई मामला ई-फाइल किया जाता है तो ई-फाइल किए गए दस्तावेजों की हार्डकॉपी दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

    इसके अलावा यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी ई-फाइल किए गए दस्तावेज़ या उसके किसी हिस्से के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संबंधित अधिवक्ता या वादी स्वयं संबंधित ई-फाइल किए गए दस्तावेज़ के मूल को दर्ज करेंगे।

    हाईकोर्ट के ई-फाइलिंग वर्जन 3.0 का उद्घाटन इस महीने की शुरुआत में डॉ. जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा किया गया था।

    उल्लेखनीय है कि उड़ीसा हाईकोर्ट अपने वर्तमान चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर के मार्गदर्शन में केस फाइलिंग और अदालती कार्यवाही को डिजिटल करने में सबसे आगे रहा है। ई-फाइलिंग वर्जन 3.0 और वर्चुअल विटनेस डिपोजिशन सेंटर (VWDCs) के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए जस्टिस मुरलीधर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्चुअल कोर्ट ओडिशा न्यायपालिका का भविष्य हैं।

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