उड़ीसा हाईकोर्ट के पास 1948 से जजमेंट के साथ अपना खुद का डाटाबेस होगा: जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा

Sharafat

31 March 2023 2:00 AM GMT

  • उड़ीसा हाईकोर्ट के पास 1948 से जजमेंट के साथ अपना खुद का डाटाबेस होगा: जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा

    उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर ने बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल, नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट एवं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारीकी उपस्थिति में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए 'मुफ्त वाई-फाई सुविधा' और 'ई-निरीक्षण सुविधा' का शुभारंभ किया।

    इस अवसर पर बोलते हुए हाईकोर्ट की आईटी और एआई समिति के न्यायाधीश और अध्यक्ष, जस्टिस सुभाशीष तलपात्रा ने बताया कि एक सर्च इंजन के साथ एक डेटाबेस बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जहां वर्ष 1948 से हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जजमेट को संग्रहीत किया जाएगा।

    मुफ्त वाई-फाई सुविधा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह बार के मानक को उन्नत करने के लिए एक उपाय है और यह वकीलों को प्रदान किया जाता है ताकि वे हाईकोर्ट में अपने समय का सार्थक तरीके से अनुसंधान करने के लिए उपयोग कर सकें।

    उन्होंने हाइलाइट किया कि वकीलों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), मनुपात्रा, भारतीय कानून, बार एंड बेंच और लाइव लॉ की साइटों तक पहुंच प्राप्त होगी, जहां वे मुफ्त में डेटाबेस का लाभ उठा सकते हैं।

    रिकॉर्ड सुविधा के ई-निरीक्षण के शुभारंभ के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश वकील निरीक्षण के लिए आवेदन करने में बहुत अनिच्छुक हैं, हालांकि उन्हें लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। आवेदन को दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद आवेदन को संसाधित करने और अंत में निरीक्षण की अनुमति देने में काफी समय लगता है।

    केस रिकॉर्ड की ई-निरीक्षण सुविधा की शुरूआत पर संतोष व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा कि उड़ीसा हाईकोर्ट के नियमों का अध्याय XXIII , जो रिकॉर्ड और रजिस्टरों के भौतिक निरीक्षण का प्रावधान करता है, बेमानी हो जाएगा।

    उन्होंने कहा कि अब वकीलों को केवल निरीक्षण के लिए आवेदन करना होगा और उसकी मंजूरी मिलने पर उन्हें एक डेडिकेटेड कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से ई-प्रतियों तक तत्काल पहुंच प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि जल्द ही वे अपने स्वयं के उपकरणों से इसे देखने में सक्षम होंगे, जिसे कुछ सुरक्षा कारणों से फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही है।

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