उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुलिस को बार के सदस्यों द्वारा आरोपी के जमानत बांड जमा करने से रोके गए वकील को एस्कॉर्ट करने का निर्देश दिया

Shahadat

3 Sept 2022 12:57 PM IST

  • उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुलिस को बार के सदस्यों द्वारा आरोपी के जमानत बांड जमा करने से रोके गए वकील को एस्कॉर्ट करने का निर्देश दिया

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खुर्दा के पुलिस अधीक्षक को वकील को आवश्यक सुरक्षा/एस्कॉर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसे कथित रूप से टांगी के बार सदस्यों ने अपने मुवक्किलों के जमानत बांड जमा करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने से रोका था।

    इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए जस्टिस एस. तलापात्रा और जस्टिस एम.एस. साहू ने कहा,

    "कोई भी सही सोच वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त नहीं कर सकता है, चाहे इस तरह की कार्रवाई के पीछे कोई भी कारण हो। स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत सबसे कीमती है और कानून के शासन के तहत कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमें उम्मीद है कि अच्छी भावना प्रबल होगी।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

    हाईकोर्ट ने दिनांक 16.8.2022 के आदेश द्वारा सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को इस मामले में न्यायालय द्वारा तय की गई शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील ए.के. नायक ने कहा कि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-सह-ग्राम्यालय, टांगी, खुर्दा ने जमानत के उक्त आदेश का अवलोकन करते हुए जमानत के लिए शर्तें तय करते हुए, 30,000/- रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    हालांकि, जब वकील जमानत बांड जमा करने के लिए गए तो कुछ लोगों ने तांगी बार एसोसिएशन, खुर्दा के सदस्य होने का दावा करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-सह-ग्राम्याणालय, टांगी के पास जाने से उनका विरोध किया। नतीजतन, जे.एम.एफ.सी. जमानत का मुचलका स्वीकार नहीं कर सका और विचाराधीन कैदी अभी भी जेल में बंद हैं।

    कोर्ट के निर्देश:

    न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति पर अपनी गंभीर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया,

    "जैसा कि हम समझते हैं कि जेएमएफसी की अदालत के आसपास की स्थिति, टांगी यूटीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन अगर नायक का फिर से विरोध किया जाता है तो उक्त अदालत में जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है। आदेश दिनांक 16.08.2022 के अनुसार याचिकाकर्ताओं की रिहाई कोई बाधा नहीं होगी, जिसे हटाया जाएगा। यदि वकील नायक को लगता है कि बाधा हो सकती है तो वह पुलिस अधीक्षक, खुर्दा विकल्प में रिपोर्ट करेंगे। उक्त अदालत में जाने से पहले वकील पुलिस अधीक्षक, खुर्दा से अनुरक्षण देने का अनुरोध कर सकते हैं ताकि वह अपने मुवक्किलों, याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें। "

    इसके अलावा, अदालत ने पुलिस अधीक्षक, खुर्दा को ए.के. नायक से संपर्क करने के लिए कहा था ताकि वह जमानत बांड दाखिल कर सके और बिना किसी रुकावट के शर्तों का पालन कर सके। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-सह-ग्राम्याणालय, टांगी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को दिन के दौरान जेल से रिहा किया जाए।

    केस टाइटल: प्रमोद जेना और अन्य बनाम ओडिशा राज्य और अन्य।

    केस नंबर: डब्ल्यूपीसीआरएल नंबर 108/2022

    आदेश दिनांक: 2 सितंबर, 2022

    कोरम: जस्टिस एस. तलापात्रा और जस्टिस एम.एस. साहू

    याचिकाकर्ताओं के वकील: एडवोकेट ए.के. नायक

    प्रतिवादियों के लिए वकील: एस.एस. कानूनगो, अतिरिक्त सरकारी वकील

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