सीआरपीसी की धारा 111 के तहत आदेश में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के कारण होने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
18 March 2022 11:51 AM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के तहत तैयार किए गए आदेश के दायरे और आवश्यक अवयवों को समझाया।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ऐसी जानकारी पर विचार करने पर कि किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग होने की संभावना है, संतुष्ट है कि उस व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं (धारा 107 से 110) के तहत कार्रवाई करना आवश्यक है तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट को पहले उस व्यक्ति को धारा 111 सीआरपीसी के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा ताकि उसे आरोपों को नकारने या अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जा सके।
हालांकि, इस प्रावधान के कुछ तत्व हैं जिन्हें ईएम द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 111 के तहत आदेश जारी करने से पहले पूरा करना आवश्यक है।
इस संबंध में बल देते हुए कहा कि धारा 111 सीआरपीसी के तहत आदेश एक लिखित रूप में होना चाहिए, न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने इस धारा के तहत तैयार किए गए आदेश के निम्नलिखित व्यापक तत्वों को आगे निर्दिष्ट किया:
- सीआरपीसी की धारा 107 से 110 के तहत प्राप्त जानकारी का सार। (के रूप में मामला हो सकता है),
- इस तरह की जानकारी पर विचार करने पर, उन्होंने यह राय बनाई है कि शांति भंग होने की संभावना है और संबंधित धाराओं (सीआरपीसी की धारा 107 से 110 जैसी भी स्थिति हो) के तहत आगे बढ़ना आवश्यक है। वह धारा 111 सीआरपीसी के तहत आदेश तैयार करने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसे पुलिस रिपोर्ट या अन्य जानकारी मिली है।
- निष्पादित किए जाने वाले बांड की राशि,
- वह अवधि जिसके लिए बांड को लागू रहना है,
- ज़मानतदार की संख्या, चरित्र और वर्ग यदि कोई आवश्यक हो
अनिवार्य रूप से, बेंच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी। एक टीटू द्वारा सीआरपीसी की धारा 111/110 (जी) के तहत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.), बहजोई, संभल द्वारा 3 जनवरी, 2022 को उनके खिलाफ जारी नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना किया गया था
उक्त नोटिस में, उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि उसे एक वर्ष की अवधि के लिए शांति और अच्छे आचरण को बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने की आवश्यकता क्यों नहीं हो सकती है।
नोटिस को चुनौती देते हुए, आवेदक ने तर्क दिया कि नोटिस में, यह उल्लेख किया गया है कि वह एक व्यसनी जुआरी और प्रकृति में अपराधी का व्यक्ति है। हालांकि, इसमें उसके खिलाफ लंबित आपराधिक आरोपों का विवरण और यहां तक कि पदार्थ भी शामिल नहीं है। उसके खिलाफ जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है।
शुरुआत में कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सीआरपीसी की धारा 111 के तहत आदेश जारी करते समय, मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 107 से 110 में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। इस तरह की जानकारी के लिए अपने दिमाग को लागू करना है और, यदि वह संतुष्ट है कि अध्याय के तहत कार्यवाही करने का आधार है, तो धारा 111 सीआरपीसी के तहत लिखित रूप में आदेश पारित करना चाहिए।
अब, कोर्ट ने आगे कहा कि प्रारंभिक आदेश का मूल उद्देश्य व्यक्ति को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के साथ-साथ प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को पूरा करने का अवसर देना है।
अदालत ने कहा,
"सीआरपीसी की धारा 111 के तहत विचारित आदेश के लिए दिमाग के आवेदन की आवश्यकता है और धारा 111 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुपालन में का सूचना का सार सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए और आदेश में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के कारण होने चाहिए। वह मामला है जिस पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है। यदि सूचना का सार धारा 111 सीआरपीसी के तहत आदेश में नहीं दिया गया है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया गया है वह भ्रम में रह सकता है और स्पष्टीकरण देने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है।"
नोटिस में उल्लिखित जानकारी का सार अस्पष्ट है, अदालत ने धारा 482 के तहत याचिका और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, संभल, पीएस बहजोई, जिला संभल द्वारा सीआरपीसी की धारा 111/110 (जी) के तहत जारी नोटिस के आदेश को रद्द कर दिया गया।
हालांकि, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को कानून के प्रावधानों के अनुसार आवेदक के खिलाफ नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई है।
केस का शीर्षक - टीटू बनाम यूपी राज्य एंड 2 अन्य
केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 127
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