हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश प्रकृति में अंतिम, हालांकि यह फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत सुनवाई योग्य : एमपी हाईकोर्ट
Avanish Pathak
9 Dec 2022 7:53 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लिए दायर आवेदन पर पारित आदेश के खिलाफ अपील फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत सुनवाई योग्य है।
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस अमर नाथ केशरवानी की खंडपीठ ने कहा कि एचएमए की धारा 24 के तहत दायर आवेदन में कार्यवाही कानून की धारा 9 या 13 के तहत अन्य कार्यवाही से स्वतंत्र है और इसलिए आवेदन पर फैसला करते समय पारित आदेश प्रकृति में अंतिम है, हालांकि यह संवादात्मक नहीं है।
"अंतरिम भरण-पोषण का फैसला करने के लिए साक्ष्य अलग से दर्ज किया जाता है और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 या 13 के तहत दायर मुख्य याचिका पर फैसला करते समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आवेदक या प्रतिवादी की ओर से आवेदन दाखिल करके धारा 24 के तहत शुरू की गई कार्यवाही स्वतंत्र कार्यवाही है और इसमें पारित आदेश अंतिम आदेश है, इसलिए, फैमिली कोर्ट की धारा 19 के तहत अपील सुनवाई योग्य है ...
मामला
अपीलकर्ता और प्रतिवादी विवाहित थे हालांकि वैवाहिक कलह के कारण वे अलग हो गए। 12 साल के अलगाव के बाद, अपीलकर्ता ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए आवेदन किया। सम्मन प्राप्त होने पर प्रतिवादी ने एचएमए की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता से 2 लाख रुपये प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण की मांग की।
दलीलों और सबूतों के आधार पर, फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 40,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 70,000 रुपये का आदेश दिया। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने आदेश के खिलाफ अपील पेश की।
अपीलकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी एक योग्य डॉक्टर है और वह अलगाव के दरमियान 10 साल से मुंबई में बिना किसी भरण-पोषण के पैसे के रह रही थी। इसलिए, यह दावा किया गया कि प्रतिवादी को दिया गया भरण-पोषण अनुचित है और इसे रद्द किया जा सकता है।
इसके विपरीत, प्रतिवादी ने अपील के सुनवाई योग्य होने के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। यह तर्क दिया गया कि विवादित आदेश प्रकृति में अंतर्वर्ती था और इसलिए, फैमिली कोर्ट की धारा 19 के तहत इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। मामले की खूबियों के संबंध में, प्रतिवादी ने एक प्रतिवाद दायर किया, जिसमें विवादित आदेश द्वारा उसे दी गई भरण-पोषण राशि में वृद्धि की मांग की गई थी।
अपील की मेंटेनेबिलिटी के संबंध में न्यायालय ने कहा कि एचएमए की धारा 24 के तहत दायर आवेदन में कार्यवाही के अंतिम परिणाम का इसमें शामिल पक्षों द्वारा की जा रही किसी अन्य कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ता।
इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि एचएमए की धारा 24 के तहत दायर एक आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश अंतिम प्रकृति का है और इसलिए, इसके खिलाफ एक अपील फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत सुनवाई योग्य होगी। तदनुसार, प्रतिवादी की ओर से पेश की गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया।
कोर्ट ने तब मामले की खूबियों की जांच की। यह देखा गया कि प्रतिवादी ने 12 साल तक अपीलकर्ता से अलग रहने के दरमियान एक बार भी भरण-पोषण की मांग नहीं की थी। हालांकि, तलाक की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही उसने इसके लिए आवेदन किया।
न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए कथन में कोई योग्यता नहीं थी कि हाई क्वालिफिकेशन के बावजूद, वह प्रति माह 7,000 रुपये की मामूली राशि कमा रही थी।
कोर्ट ने कहा,
अपीलकर्ता और प्रतिवादी 2008 से अलग रह रहे हैं। अपीलकर्ता गुरुग्राम में रह रहा है और प्रतिवादी मुंबई में रहती है। वह पिछले 12 वर्षों से अपना भरण-पोषण कर रही है और उसने कभी भी भरण-पोषण का दावा नहीं किया। वह हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। डिक्लेरेशन के मुताबिक वह मुंबई से इंदौर फ्लाइट से आती-जाती है। उसने साल में कम से कम चार बार हवाई यात्रा की है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हाई क्वालिफिकेशन के बावजूद वह केवल 7,000/- रुपये प्रति माह की आय पर जीवित है। कोर्ट ने कहा यह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।
उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी को दिया गया अंतरिम भरण-पोषण उच्चतम स्तर पर है। तदनुसार, अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण की राशि को घटाकर 10,000 प्रति माह और मुकदमेबाजी की लागत 30,000 रुपये कर दिया।
केस टाइटल: मिस्टर नीलेंद्र सिंह पवार बनाम डॉ. श्रीमती दीप्ति पवार