जब कोई दमनकारी राज्य होता है तो आशा न्यायपालिका में होती है : जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर

Sharafat

13 Oct 2023 10:15 AM IST

  • जब कोई दमनकारी राज्य होता है तो आशा न्यायपालिका में होती है : जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर

    उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एस मुरलीधर ने गुरुवार को केरल हाईकोर्ट सभागार में 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' पर व्याख्यान देते हुए राज्य के प्रति-बहुमत अंग होने के नाते न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में जब-जब मजबूत कार्यपालिका रही है, तब-तब न्यायपालिका कमजोर नजर आती है।

    उन्होंने कहा, “जब कोई दमनकारी राज्य होता है तो आशा न्यायपालिका में होती है।”

    जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि संविधान मजबूत और कमजोर दोनों की रक्षा करता है, लेकिन कमजोर की अधिक रक्षा करता है। एकेडमी फॉर एडवांस्ड लीगल स्टडीज एंड ट्रेनिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, "यह न्यायपालिका है जो बहुमत की ज्यादतियों पर अंकुश लगाने और मजबूत लोगों के खिलाफ कमजोरों की रक्षा करने का काम कर सकती है।"

    “सरकारों में राज्य के अन्य अंगों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति होती है। यह नई प्रवृति नहीं है। हमें इतिहास से सीखना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम न्यायपालिका को कितना मजबूत बना सकते हैं और इसका अनुमान लगा सकते हैं और फिर भी कमजोरों, उत्पीड़ितों, असंतुष्टों, अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़े हो सकते हैं क्योंकि उनके लिए आशा न्यायपालिका है।''

    जस्टिस मुरलीधर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि न्यायिक कार्यप्रणाली का आवश्यक पहलू निष्पक्षता और निडरता है। उन्होंने कहा कि संविधान को स्वयं राज्य की शक्ति को सीमित करने की प्रतिमा के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा , "राज्य की ज्यादतियों को रोकने के लिए आपको एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत है।"

    जस्टिस मुरलीधर ने यह भी कहा कि जब न्यायालय के आदेशों का सम्मान नहीं किया जाता है और उनकी अनदेखी की जाती है तो अदालत के कामकाज की वैधता को चुनौती दी जाती है। उन्होंने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक के रूप में उजागर किया। उन्होंने इसे स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार के हालिया मामले की ओर इशारा किया।

    “यह एक गंभीर मुद्दा है, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। सबसे ताजा उदाहरण ईडी के निदेशक के कार्यकाल का विस्तार है। जहां केंद्र सरकार वापस आई और कहा कि आपके फैसले के बावजूद हमें प्रतिस्थापन खोजने के लिए अभी भी और समय चाहिए।

    उन्होंने न्यूज़क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष केंद्र के हालिया रुख का भी उल्लेख किया, जहां अदालत को सूचित किया गया था कि केंद्र पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बना रहा है , जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह माना गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के आधार को गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    “एक अन्य उदाहरण पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार का हालिया फैसला है। सरकार पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट को बता चुकी है कि वह पुनर्विचार याचिका दायर कर रही है।”

    जस्टिस मुरलीधर ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यकारी हस्तक्षेप को न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक बताया। उन्होंने न्यायाधीशों की वरिष्ठता में हस्तक्षेप करने के लिए कार्यपालिका द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी करने की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बारे में बात की कि किस तरह से उनकी वरिष्ठता के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में देरी की गई।

    उन्होंने कहा,

    “हम सभी जानते हैं कि इसमें हस्तक्षेप किया गया था। सबसे पहले अप्रैल में जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​ने शपथ ली थी। जस्टिस जोसेफ की सिफारिश दोहराई गई और बाद में की गई, इसलिए वरिष्ठता बदल गई।”

    जस्टिस मुरलीधर ने बताया कि कैसे उच्चतम न्यायालय के जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि स्क्रीनिंग का एक और स्तर हो रहा है जिसका उपयोग नियुक्तियों में देरी के लिए किया जा रहा है।

    जस्टिस मुरलीधर ने इस संबंध में कहा,

    “चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहा है। इसके बावजूद कि एनजेएसी पारित नहीं हुई, अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधिकारियों का अभी भी दबदबा है तो यह चिंता का विषय है।”

    उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यकारी हस्तक्षेप उच्च न्यायालयों के स्तर पर भी हो रहा है।

    उन्होंने कहा,

    “यह उच्च न्यायालय स्तर पर भी हो रहा है। उड़ीसा में भी ऐसा हुआ। हमने चार नामों का एक सेट भेजा। सूची में पहले व्यक्ति को बाद में हटा दिया गया, इसलिए वरिष्ठता बदल दी गई, कोई कारण नहीं बताया गया। वरिष्ठता के साथ यह छेड़छाड़ एक नई घटना है। तबादलों में हस्तक्षेप एक नई घटना है, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप एक नई घटना है।”

    जस्टिस मुरलीधर ने कॉलेजियम प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर बोलते हुए कहा,

    “ इसके लिए अनुभवजन्य डेटा के आधार पर अधिक खुली बहस की आवश्यकता है। अक्सर यह सब रहस्य में डूबा रहता है। अक्सर कागज पर कुछ भी नहीं होता। हमें यह समझने के लिए अधिक पारदर्शी कार्यप्रणाली की आवश्यकता है कि ये दो अंग, कार्यपालिका और न्यायपालिका नामों के एक ही समूह को कैसे देखते हैं और वे जो निर्णय लेते हैं वह क्यों तय करते हैं। केवल सिस्टम बदलने से हमें परिणाम नहीं मिलेंगे।”

    जस्टिस मुरलीधर ने अपना व्याख्यान मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के एक उद्धरण के साथ समाप्त किया।

    "निष्पक्षता न्यायपालिका की आत्मा है, स्वतंत्रता न्यायपालिका की जीवनधारा है। स्वतंत्रता के बिना, निष्पक्षता नहीं पनप सकती। स्वतंत्रता न्यायाधीशों के लिए वह करने की स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें पसंद है। यह न्यायिक विचार की स्वतंत्रता है।"

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