निवारक निरोध के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर राज्य सरकार को नहीं, बल्कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
29 March 2022 3:45 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में इस आधार पर निवारक निरोध (Preventive Detention) के एक आदेश को रद्द कर दिया कि बंदी को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति शील नागू (Justice Sheel Nagu) और न्यायमूर्ति एम.एस. भट्टी (Justice M.S. Bhatti) अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें वह कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित हिरासत के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके हिरासत के आदेश के अनुसार, उसे राज्य सरकार के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। हालांकि, उसे डिटेनिंग अथॉरिटी के सामने ऐसा करने का मौका नहीं दिया गया। कमल खरे बनाम म.प्र. राज्य में न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह संचार कानून की नजर में गलत है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(5) में विशेष रूप से प्रावधान है कि हिरासत के मामले में, हिरासत का आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को उस प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए बाध्य है जिसने नजरबंदी का आदेश पारित किया है।
राज्य ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था और इसलिए, किसी भी वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।
अदालत ने कमल खरे मामले में मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में योग्यता पाई।
कोर्ट ने कहा,
"पूर्ण पीठ के पूर्वोक्त निर्देश यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि हिरासत का आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी हिरासत के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए बंदी को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य/कर्तव्य है। स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को हिरासत प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया। इसके विपरीत, राज्य सरकार के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। यह विशेष रूप से कमल खरे (सुप्रा) के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए उचित नहीं है।"
उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अदालत ने हिरासत के आदेश को रद्द किया और जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक वस्तु अधिनियम और आदेशों के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
केस का शीर्षक: रजनीश कुमार तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एंड अन्य
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