Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य सुर्खियां

COVID 19 : पटना हाईकोर्ट ने अपने काम को अर्जेंट मामलों की सुनवाई तक सीमित किया, सोमवार को पहले 25 ज़मानत के मामलों की होगी सुनवाई

Sharafat Khan
16 March 2020 5:47 AM GMT
COVID 19 : पटना हाईकोर्ट ने अपने काम को अर्जेंट मामलों की सुनवाई तक सीमित किया, सोमवार को पहले 25 ज़मानत के मामलों की होगी सुनवाई
x

नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट ने केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई तक अपने कामकाज को प्रतिबंधित कर दिया है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि मोशन बेंच के आदेश से केवल तत्काल मामलों को संबंधित पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि सोमवार के सुनवाई वाले मामलों की सूची में सूचीबद्ध सभी मामलों में ज़मानत (नियमित / अग्रिम) वाले मामलों को छोड़कर 16 मार्च की केस सूची के मामले 6 अप्रैल, 2020 के बाद सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। जमानत मामलों की संख्या (नियमित /) प्रत्याशित) सोमवार की सुनवाई में संबंधित पीठों के समक्ष सूचीबद्ध केवल 25 मामलों तक ही सीमित रहेगी।

मंगलवार से केस सूची में केवल नियमित जमानत मामले और तत्काल सुनवाई योग्य मामले रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि 31 मार्च, 2020 तक, सभी जरूरी मामलों का उल्लेख DB-I से पहले सुबह 10:30 बजे मौखिक रूप से किया जाएगा।

वे सभी मामले जिनमें 17 मार्च से 31 मार्च के बीच सूचीबद्ध करने का पहले का न्यायिक आदेश है, अब उपयुक्त पीठों के समक्ष 4 अप्रैल, 2020 को सूचीबद्ध किए जाएंगे।

नोटिस पढ़ेंं




Next Story