इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद एलएलबी छात्र को ऑनलाइन परीक्षा के लिए बाहर से लैपटॉप मंगाने की अनुमति दी

SPARSH UPADHYAY

11 May 2020 6:45 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद एलएलबी छात्र को ऑनलाइन परीक्षा के लिए  बाहर से लैपटॉप मंगाने की अनुमति दी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 8 मई 2020 को दिए एक आदेश में एक याचिकाकर्ता-छात्र को जेल से ही अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्विज परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बाहर से जेल मेंं लैपटॉप मंगाने की अनुमति दे दी।

    न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने अपने आदेश में यह कहा कि याचिकाकर्ता-छात्र की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा लैपटॉप एवं चार्जर जिला जेल, लखनऊ के सीनियर अधीक्षक के कार्यालय में सौंपा जायेगा। गौरतलब है कि इस अनुमति के बाद छात्र, अपने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्विज परीक्षा में उपस्थित हो सका और आगामी परीक्षा में भी हो सकेगा।

    अदालत ने अपने आदेश में लखनऊ जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को ऑनलाइन क्विज परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ता को इंटरनेट सुविधा प्रदान कराना सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।

    याचिकाकर्ता जेल से ही ऑनलाइन क्विज परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है।

    इस मामले में याचिकाकर्ता, लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में एलएलबी (चौथे सेमेस्टर) का छात्र है। उसे FIR No. 311 of 2020, पुलिस स्टेशन गोमती नगर, लखनऊ में धारा 302 और 427 आईपीसी के तहत आरोपी होने के कारण जेल में रखा गया है।

    विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को फ़िलहाल निलंबित कर दिया है और विश्वविद्यालय में उसके प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहींं COVID-19 महामारी की वजह से मौजूदा स्थिति को देखते हुए, विश्वविद्यालय ने आंतरिक मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन क्विज परीक्षाएं लेने का फैसला किया, जो 4 मई, 2020 से शुरू हुई हैं।

    विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील ने अदालत को यह सूचित किया कि विश्वविद्यालय द्वारा 3 ऑनलाइन क्विज परीक्षाएं आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिनमे से सर्वश्रेष्ठ 2 क्विज परीक्षाओं को ही आंतरिक मूल्यांकन के उद्देश्यों हेतु विचार में लिया जायेगा। जहाँ पहली क्विज परीक्षा 07-05-2020 को ही खत्म हो चुकी है, वहीँ दूसरी क्विज परीक्षा 08-05-2020 को शुरू होनी प्रस्तावित थी।

    याचिकाकर्ता ने 03-05-2020 को विश्वविद्यालय के समक्ष आवेदन कर, ऑनलाइन क्विज़ परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति मांगी थी। विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को उसी दिन ऑनलाइन क्विज परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे दी थी।

    विश्वविद्यालय के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि चूंकि याचिकाकर्ता पहली क्विज परीक्षा देने से चूक गया है, इसलिए उसका मूल्यांकन शेष 2 क्विज़ परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता के लिए 08-05-2020 की प्रश्नोत्तरी परीक्षा को री-शेड्यूल करने की सहमति दी और अदालत को यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता को तदनुसार शेड्यूल के बारे में सूचित कर दिया जायेगा।

    वहींं याचिकाकर्ता के लिए अदालत में पेश वकील ने अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि इसी मामले में 2 सह-अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह की प्रार्थना के लिए 2 रिट याचिकाएं पूर्व में दायर की थीं [रिट याचिका Nos. 7960 (एमएस) 2020, विमल सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य, और 7972 ऑफ़ 2020, अभिषेक पांडे बनाम यूपी राज्य और अन्य] जहांं दोनों ही याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय द्वारा जेल से ऑनलाइन क्विज परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है, और जेल अधिकारियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देशित भी किया गया है।

    इसलिए, उन्होंने अदालत से यह प्रार्थना की कि मौजूदा याचिकाकर्ता को भी ऑनलाइन क्विज परीक्षा में उपस्थित होने के लिए समान सुविधा प्रदान की जाए।

    जेल प्रशासन ने दिखाई लैपटॉप/कंप्यूटर मुहैया कराने में असमर्थता

    अतिरिक्त मुख्य स्टैंडिंग काउंसल, श्री रण विजय सिंह ने अदालत को यह सूचित किया कि जेल के पास पर्याप्त लैपटॉप और कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया जा सके। हालांंकि, उन्होंने यह कहा कि यदि परीक्षा में उपस्थित होने के लिए याचिकाकर्ता स्वयं अपने लैपटॉप की व्यवस्था कर सकता है, तो जेल अधिकारियों द्वारा लैपटॉप की अनुमति दी जाएगी और जेल प्रशासन द्वारा उसके लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

    उन्होंने आगे यह कहा है कि ऑनलाइन क्विज परीक्षा में शामिल होने के बाद, लैपटॉप, जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक के कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि दूसरी और तीसरी क्विज परीक्षाएँ 08-05-2020 से शुरू होंगी और 16-05-2020 को समाप्त होंगी।

    अदालत का आदेश

    पक्षकारों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबमिशन पर विचार करते हुए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दो आदेशों पर विचार करने के बाद, वर्तमान याचिका का अदालत द्वारा उसी स्तर पर निपटारा किया गया।

    अदालत ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी करते हुए याचिका का निपटारा किया कि,

    " याचिकाकर्ता की ओर से कोई व्यक्ति चार्जर के साथ एक लैपटॉप आज (08-05-2020) को जिला जेल, लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सौंप देगा और जिला जेल, लखनऊ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केवल ऑनलाइन क्विज, जो कि आज यानी 08-05-2020 से आयोजित होनी है, के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ता को इंटरनेट सुविधा प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे।"

    अदालत ने आगे अपने आदेश में यह भी कहा कि

    "ऑनलाइन क्विज परीक्षा समाप्त होने के बाद, लैपटॉप को याचिकाकर्ता से लिया जाएगा और उसे जिला जेल, लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में रखा जाएगा और याचिकाकर्ता को बची हुई ऑनलाइन क्विज परीक्षाओं में शामिल होने के लिए लैपटॉप फिर से दिया जाएगा। विश्वविद्यालय, याचिकाकर्ता के लिए आज (08-05-2020) की क्विज परीक्षा को फिर से शेड्यूल करेगा और वह उसी के अनुसार याचिकाकर्ता को सूचित करेगा। जिला जेल, लखनऊ के वरिष्ठ अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता इस सुविधा का दुरुपयोग न करे और वह 09-05-2020 से 16-05-2020 तक क्विज परीक्षाओं के लिए और 08-05-2020 की पुनर्निर्धारित क्विज परीक्षा के लिए ही इस सुविधा का उपयोग करे।"

    अतिरिक्त मुख्य स्टैंडिंग काउंसल, श्री रण विजय सिंह को इस आदेश को जिला जेल, लखनऊ के वरिष्ठ अधीक्षक को संप्रेषित करने के लिए अदालत द्वारा निर्देशित किया गया। पूर्वोक्त दिशानिर्देश और अवलोकन के साथ, इस याचिका को अदालत द्वारा निपटाया गया।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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