एक बार एफआईआर रद्द हो जाने के बाद, मामले से संबंधित ख़बरों को हटाना प्रेस का कर्तव्य: गुजरात हाईकोर्ट

Avanish Pathak

27 July 2023 10:03 AM GMT

  • एक बार एफआईआर रद्द हो जाने के बाद, मामले से संबंधित ख़बरों को हटाना प्रेस का कर्तव्य: गुजरात हाईकोर्ट

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक बार जब कोई एफआईआर रद्द कर दी जाती है, तो उससे संबंधित ख़बरों को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि निरंतर प्रसार संभावित रूप से उस व्यक्ति के गुडविल को नुकसान पहुंचा सकता है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर ख़बरों को हटाने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं किया।

    चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने एक एनआरआई व्यवसायी द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं। 2020 में उनके और पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

    सोना बेचने के बहाने 3.55 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए 30 वर्षीय केमिकल व्यवसायी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी ने कथित तौर पर सोने की डिलीवरी के लिए टीओ फॉर्म और बिल और चालान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके उसकी 1.5 करोड़ रुपये की पोर्चे केयेन एसयूवी भी ले ली थी। एक समाचार संगठन द्वारा यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता "हवाला और क्रिकेट सट्टेबाजी के कारोबार में शामिल था।"

    हालांकि, बाद में कोर्ट ने केस रद्द कर दिया था। चूंकि लेख लगातार ऑनलाइन बने रहे, उन्हें आपराधिक आरोपों से जोड़ा गया, उन्होंने Google, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डिजिटल बिजनेस) सहित निजी उत्तरदाताओं को रद्द की गई एफआईआर से संबंधित लेखों के यूआरएल और सामग्री को हटाने के लिए निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।

    फरवरी 2022 में एकल पीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निजी उत्तरदाताओं को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है और तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर उचित नागरिक कार्यवाही में निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है।

    गुरुवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने शुरू में सुझाव दिया कि अपीलकर्ता को सिविल कोर्ट जाना चाहिए जहां वह नुकसान का दावा भी कर सकेगा। हालांकि, अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विराट जी पोपट ने तर्क दिया कि मौजूदा स्तर पर वह प्रभावी और शीघ्र राहत की मांग कर रहे हैं।

    उत्तरदाताओं की ओर से पेश एक वकील को संबोधित करते हुए, ज‌स्टिस अग्रवाल ने कहा, “यदि व्यक्ति आपराधिक मामले में बरी हो जाता है, तो आपको उन लेखों को हटा देना चाहिए। इससे मामला ख़त्म हो गया।”

    इसके बाद अदालत ने टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए वकील केएम अंतानी से सवाल किया कि उत्तरदाता लेख क्यों नहीं हटा सकते, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, “क्या हुआ है, शुरुआत में अखबारों में एक लेख था जिसने संकेत दिया था कि उसके खिलाफ अपराध दर्ज है. इसके बाद इस माननीय न्यायालय द्वारा एफआईआर को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अखबार में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया कि मूल अपराध अब रद्द कर दिया गया है।''

    जस्टिस अग्रवाल ने पूछा, “यह स्पष्टीकरण की प्रकृति में है। लेकिन पिछला लेख जहां आपने कहा है कि आपने कुछ आपराधिक मामला प्रकाशित किया है, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है - वह आपराधिक मामला आज तक मौजूद नहीं है। आप उस लेख को हटा क्यों नहीं सकते? तकनीकी मुद्दा कहां है?”

    वकील अंतानी ने तर्क दिया कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले प्रेस की स्वतंत्रता पर विचार करना चाहिए।

    जस्टिस अग्रवाल ने जवाब दिया,

    “जब आप प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बहस करते हैं, तो प्रेस यह उम्मीद नहीं कर सकता कि [हर कोई] दोनों लेखों को एक साथ पढ़ेगा। यदि जिस लेख से पता चलता है कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, वह जनता को दिखाई देता है, तो कोई भी केवल उस लेख को पढ़ सकता है और उसके बाद के लेख या स्पष्टीकरण को नहीं पढ़ सकता है।'

    कोर्ट ने कहा,

    “तो, एक बार मामला रद्द हो गया, तो उसे हटाना प्रेस का कर्तव्य है। क्योंकि अगर प्रेस को आजादी है तो प्रेस में पारदर्शिता भी जरूरी है। आप जनता के लिए जो कुछ भी प्रकाशित करते हैं उसके लिए आप जवाबदेह हैं।”

    चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। वकील अंतानी ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह इसे अपने मुवक्किल के सामने रखेंगे और देखेंगे कि क्या वे इससे सहमत हैं। जस्टिस अग्रवाल ने कहा, 'कृपया करें, नहीं तो हम इसे निजता के अधिकार के दायरे में ले आएंगे।'

    कोर्ट ने दोनों पक्षों को खुद विवाद सुलझाने का मौका देते हुए मामले की सुनवाई 07 अगस्त के लिए तय की है।

    केस टाइटल: आरपीआर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य लेटर पेटेंट अपील - संख्या 192/2022 आर/एससीए/1843/2022 में

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