ओडिशा की पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई; पीड़ित को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया

Shahadat

1 Nov 2022 5:43 AM GMT

  • ओडिशा की पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई; पीड़ित को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया

    यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत ओडिशा की एक विशेष अदालत ने व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे क्योंझर जिले में हुए 2018 बलात्कार मामले में बीस (20) साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

    डॉ. अनिल कुमार दत्ता, एडीजे-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने दोषसिद्धि का आदेश पारित करते हुए कहा,

    "रिकॉर्ड पर पर्याप्त मौखिक साक्ष्य हैं और आईओ के साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं, जिन्होंने इस घटना की जांच की कि घटना 25.08.2018 की शाम को पास के जंगल में हुई। आरोपी ने पीड़ित लड़की से बलात्कार किया, जिसकी उम्र प्रासंगिक समय पर दस साल थी। आरोपी द्वारा इस तरह के बलात्कार के कारण उसके निजी अंग पर खून बह रहा था और सूजन थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह ठीक से चलने में असमर्थ थी, जिसे उसके माता और पिता ने अगले दिन देखा।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

    26.08.2018 को शिकायतकर्ता (पीड़ित की मां और पीडब्ल्यू 8) ने देखा कि उसकी बेटी ठीक से चल नहीं पा रही है और पेशाब करते समय दर्द हो रहा है। कुछ असामान्य होने पर शिकायतकर्ता ने पीड़िता के गुप्तांगों की जांच की और पाया कि उस पर सूजन का घाव है। उसने अपनी बेटी से इसका कारण पूछा। पीड़िता ने शिकायतकर्ता को बताया कि बीती शाम आरोपी उसे कुछ बिस्कुट और कुरकुरे देकर बाइक पर पास के जंगल में ले गया। उसने यह भी बताया कि उसने अपना लिंग उसकी योनि में डाला और उसके अंडरवियर को हटाने के बाद यौन उत्पीड़न किया।

    इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ उसकी बेटी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 एबी के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप पत्र दायर किया।

    न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय:

    अदालत ने पाया कि पीडब्ल्यू की गवाही आरोपी द्वारा नियत दिन पर उक्त अपराधों को अंजाम देने की ओर इशारा करती है। इसने बचाव पक्ष के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करती है।

    विशेष न्यायाधीश ने नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें आरोपी ने योनि में अपनी उंगली घुसा दी और इस वजह से पीड़ित को पेशाब में दर्द और जलन के साथ-साथ दर्द महसूस हुआ। उसकी योनि के आसपास लालिमा और सूजन भी थी।

    उसमें यह माना गया कि मामला पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत आएगा। चूंकि बारह साल से कम उम्र की लड़की पर प्रवेश करने वाला यौन हमला किया गया, इसे धारा 5(एम) और अधिनियम की धारा 6 के तहत 'बढ़े हुए प्रवेशक यौन हमला' माना गया।

    न्यायालय ने मतिबार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों पर और हिरण कुमार बेहरा बनाम ओडिशा राज्य में उड़ीसा हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें शत्रुता की याचिका को 'दोहरी धार वाला हथियार' के रूप में मान्यता दी गई।

    अदालत ने, तदनुसार, बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी के लिए आरोपी पर झूठा मामला थोपा गया। यह देखा गया कि पीड़ित के साक्ष्य, अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य की पूरी तरह से जांच की जा सकती है ताकि आरोपी द्वारा पेश की गई दुश्मनी के संदर्भ में उनके साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण किया जा सके। झूठे निहितार्थ के संबंध में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की जांच करने पर यह माना गया कि ऐसी संभावना असंभव है।

    अदालत ने आगे कहा,

    "अदालत को कोई कारण नहीं मिला कि शिकायतकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी आरोपी के खिलाफ नाबालिग लड़की पर बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाए, जिसकी उम्र लगभग दस साल है। उसका चरित्र और प्रतिष्ठा दांव पर है। आरोपी के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगाकर वे ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। उस संदर्भ में पीड़ित नाबालिग लड़की के साक्ष्य, उसकी मां के साक्ष्य और सह-ग्रामीणों के साक्ष्य को वर्तमान मामले में पीड़ित पक्ष के गवाहों के रूप में परीक्षित नहीं किया जा सकता।"

    नतीजतन, विशेष न्यायाधीश ने उपरोक्त आरोपों के तहत आरोपी को दोषी पाया। उसे बीस साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। पीड़ित लड़की को जुर्माना राशि अदा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कोर्ट ने लड़की को "चोट, दर्द और पीड़ा" के लिए 4,00,000 / - (रुपये चार लाख) रुपये मुआवजा राशि भी दी।

    केस टाइटल: ओडिशा राज्य बनाम चीला @ तपन @ किशोर पिंगुआ

    दिनांक: 31 अक्टूबर, 2022

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