[ओबीसी अधिवक्ता अनुदान योजना] हमें ओबीसी श्रेणी से भी सर्वश्रेष्ठ वकीलों और न्यायाधीशों की आवश्यकता है: केरल हाईकोर्ट
Sharafat
25 Oct 2023 5:15 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि ओबीसी वर्ग से संबंधित जूनियर वकीलों का समर्थन करना राज्य का कर्तव्य है।
हाईकोर्ट ओबीसी अधिवक्ता अनुदान योजना के तहत कानून की किताबें, गाउन और पोशाक/यूनिफॉर्म खरीदने के लिए ओबीसी वर्ग के जूनियर वकीलों को बारह हजार रुपये के वार्षिक अनुदान का दावा करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने टिप्पणी की कि ओबीसी वर्ग से संबंधित जूनियर वकीलों का समर्थन करना राज्य का कर्तव्य है।
उन्होंने कहा, “हमें इन लोगों का समर्थन करना होगा। हमें इन लोगों में से सर्वश्रेष्ठ वकीलों और न्यायाधीशों की भी आवश्यकता है।”
प्रतिवादी के वकील ने कहा कि ओबीसी अधिवक्ता अनुदान योजना वित्तीय संकट के कारण बंद कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह योजना ओबीसी वर्ग के जूनियर वकीलों के उत्थान के लिए है और यह केवल बारह हजार रुपये प्रति वर्ष की राशि है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह सिर्फ हजार रुपये महीना है।
याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि एक बार योजना के लिए चयनित होने पर एक वकील को लगातार तीन वर्षों तक वार्षिक अनुदान प्राप्त होगा। दलील दी गई कि 2022 से अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण 2021 के चयनित जूनियर वकीलों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
कोर्ट ने पहले योजना को बंद करने के संबंध में केरल सरकार और पिछड़ा वर्ग विकास निदेशालय से जवाब मांगा था।
मामले को आगे विचार के लिए अगले सप्ताह पोस्ट किया गया है।