यह नोट करते हुए कि RTI आवेदन याचिकाकर्ता ने दायर नहीं किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने PM CARES Fund की जानकारी मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

LiveLaw News Network

11 Jun 2020 8:57 AM GMT

  • यह नोट करते हुए कि RTI आवेदन याचिकाकर्ता ने दायर नहीं किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने PM CARES Fund की जानकारी मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

    दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें PM CARES Fund के धन के स्रोत और उसके उपयोग की जानकारी का खुलासा करने की मांग की गई थी।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि ( PM CARES Fund) के बारे में जानकारी लेने के लिए कोई आरटीआई आवेदन दायर नहीं किया था।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की वह रसीद जो धन की प्राप्ति और संवितरण के संबंध में है, जो आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है, वह याचिका में किए गए विवरण से मेल नहीं खा रही है, जो केवल इस सवाल से संबंधित है कि क्या PM CARES Fund सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कवर किया गया है।

    पीठ ने कहा,

    "... याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलीलें याचिकाकर्ता द्वारा यहां की गई प्रार्थना से मेल नहीं खातीं। इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वालों की ओर से कोई आवेदन नहीं किया गया है, इसलिए हम इस मंच पर इस याचिका को एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।"

    प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत "PM CARES Fund not a public authority" इस बिंदु पर, याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस लेने के लिए न्यायालय से कि छूट की मांग की, जिसमें ताजा प्रार्थना, संबंधित तथ्य और सहायक जानकारी के आधार के साथ एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता की प्रार्थना की गई। तदनुसार, पीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कानून के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी / ट्रिब्यूनल / कोर्ट के समक्ष एक ताजा कार्यवाही को प्राथमिकता देने के लिए याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले के गुण पर विचार नहीं किया गया है।

    पृष्ठभूमि

    याचिका डॉक्टर सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने एडवोकेट आदित्य हुड्डा के माध्यम से दायर की थी। पीएम कार्यालय ने एक आरटीआई आवेदन पर दिए गए जवाब में कहा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के तहत PM CARES Fund 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि सरकार द्वारा "स्वामित्व", "नियंत्रित" या "पर्याप्त रूप से वित्तपोषित" किया गया कोई भी निकाय आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के योग्य है।

    इस मामले में यह प्रस्तुत किया गया था कि PM CARES Fund सरकार द्वारा नियंत्रित होने के साथ-साथ सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित भी है।

    इस फंड पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ता ने दलील दी कि,

    ... "PM CARES Fund में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि रक्षा, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्री इसके पदेन न्यासी होते हैं। निधि के अध्यक्ष और न्यासी आगे तीन अतिरिक्त न्यासी नियुक्त करने की शक्ति रखते हैं। ट्रस्ट के धन को खर्च करने के लिए नियम/मानदंड प्रधानमंत्री और उपरोक्त तीन मंत्रियों द्वारा तैयार किए जाएंगे। " याचिकाकर्ता ने ​​वित्तपोषण की दलील देते हुए कहा, "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से बड़े पैमाने पर दान द्वारा 10,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है और यहां तक ​​कि सशस्त्र बलों के कर्मियों, सिविल सेवकों और न्यायिक संस्थाओं के सदस्यों के वेतन को अनिवार्य रूप से निधि में दान किया गया है।"

    आदेश की प्रति डाउनलोड करें



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