‘पत्रकारिता के मानकों से समझौता दिखाने के लिए कुछ नहीं’: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेबसाइट के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि के मुकदमे में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को अंतरिम राहत दी

Brij Nandan

8 Jun 2023 8:59 AM GMT

  • ‘पत्रकारिता के मानकों से समझौता दिखाने के लिए कुछ नहीं’: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेबसाइट के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि के मुकदमे में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को अंतरिम राहत दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस समूह को ई-पेपर स्प्राउट्स को एक्सप्रेस मराठी दैनिक लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर के खिलाफ कथित अपमानजनक आर्टिकल्स को हटाने का निर्देश देते हुए अंतरिम राहत दी।

    जस्टिस मनीष पिटाले ने कहा कि कुबेर पर पत्रकारिता के उच्च मानकों से समझौता करने का आरोप लगाने वाले लेखों के प्रकाशन का कोई औचित्य नहीं दिया गया है।

    अदालत ने कहा,

    “यह पाया गया है कि उक्त प्रतिवादियों द्वारा अपने ई-पेपर में उक्त समाचार रिपोर्ट / लेख प्रकाशित करने के लिए प्रथम दृष्टया औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि वादी संख्या 2 (गिरीश कुबेर) के कार्यों के कारण पत्रकारिता के उच्च मानकों के साथ कथित समझौता करने का संदर्भ दिया गया है, लेकिन कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।“

    इंडियन एक्सप्रेस ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है और रुपये के हर्जाने की मांग की है। स्प्राउट्स में लेख प्रकाशित करने के लिए उमेश गुजराती और किंग ब्रांडिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का आरोप है कि कुबेर ने पत्रकारिता सिद्धांतों से समझौता किया।

    अदालत अंतरिम राहत मांगने वाले मुकदमे में इंडियन एक्सप्रेस के अंतरिम आवेदन पर विचार कर रही थी।

    अदालत ने पहले एक अंतरिम आदेश दिया था जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया था कि वे कथित मानहानिकारक समाचार लेख या इसी तरह के आरोपों को फिर से प्रकाशित, पुनर्प्रकाशित, फॉरवर्ड और प्रसारित न करें।

    इंडियन एक्सप्रेस ने अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा। हालांकि, उसने स्वीकार किया कि व्हाट्सएप से अनुपालन सुनिश्चित करना मुश्किल है क्योंकि यह व्यक्तिगत संदेशों को नियंत्रित नहीं कर सकता है।

    अदालत ने इंडियन एक्सप्रेस को वाद शीर्षक में संशोधन करने और व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के उचित नाम और पते शामिल करने की अनुमति दी।

    अदालत ने कहा कि विचाराधीन लेख प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं और यदि अंतरिम राहत नहीं दी जाती है तो इंडियन एक्सप्रेस को गंभीर और अपूरणीय क्षति होती रहेगी।

    इसलिए, अदालत ने गुजराती और किंग ब्रांडिंग को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट के पेज, कैश और आर्काइव से कथित अपमानजनक समाचार रिपोर्ट को हटाने का निर्देश दिया।

    अदालत ने गुजराती और किंग ब्रांडिंग को अपनी वेबसाइट, ई-पेपर, उनके फेसबुक और ट्विटर खातों और व्हाट्सएप पर कथित मानहानिकारक समाचारों को फिर से प्रकाशित करने, दोबारा पोस्ट करने, अपलोड करने, फॉरवर्ड करने और प्रसारित करने से भी रोक दिया।

    अदालत ने फेसबुक और ट्विटर को निर्देश दिया कि अगर गुजराती और किंग ब्रांडिंग उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो कथित अपमानजनक समाचार वाले यूआरएल को हटा दें।

    अदालत ने 12 जुलाई, 2023 को आगे के विचार के लिए तय किया।

    मामला संख्या - वाद संख्या 72 ऑफ 2023

    केस टाइटल - द इंडियन एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम उन्मेश पद्माकर गुजराती और अन्य।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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