सीआरपीसी की धारा 378 (3) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के लिए राज्य के आवेदन पर निर्णय लेने से पहले हाईकोर्ट के लिए सभी मामलों में निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

30 Sep 2022 3:42 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 378 (3) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए राज्य सरकार के आवेदन पर निर्णय लेने से पहले हाईकोर्ट के लिए सभी मामलों में निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करना अनिवार्य नहीं है।

    संदर्भ के लिए,सीआरपीसी की धारा 378 के तहत राज्य द्वारा बरी किए जाने की स्थिति में अपील दायर करने का प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 378 की उप-धारा 3 में ऐसी अपील पर विचार लीव दिया जाता है।

    जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने कहा कि यह उच्च न्यायालय के लिए है कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर फैसला करे कि लीव देने के आवेदन के लिए निचली अदालत के रिकॉर्ड की आवश्यकता है या नहीं।

    कोर्ट ने देखा कि एक उपयुक्त मामले में निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करने का अपीलीय न्यायालय का अधिकार हमेशा बना रहता है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 378( 3) हर मामले में या नियमित रूप से निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करे।

    गौरतलब है कि कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर (2008) 9 एससीसी 475 मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया। इसमें उच्च न्यायालय ने लीव देने या मना करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा था कि अपना दिमाग लगाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि प्रथम दृष्टया मामला कहां बनाया गया है या बहस योग्य प्वाइंट उठाए गए हैं और नहीं कि क्या बरी करने का आदेश रद्द किया जाएगा या नहीं।

    कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 384 की उप-धारा 2 को भी ध्यान में रखा। जो प्रदान करता है कि एक अपील को खारिज करने से पहले, संक्षेप में, न्यायालय मामले के रिकॉर्ड की मांग कर सकता है।

    अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन न करना घातक नहीं है और उप-धारा (2) में अभिव्यक्ति 'मई(May)' का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से बताता है कि रिकॉर्ड को समन करने की शक्ति केवल एक सक्षम प्रावधान करने वाली है और इसे इस रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

    कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हर अपील को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं कि हर मामले में लीव दी जाए और उस संबंध में शक्ति का प्रयोग अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन पर निर्भर है यह पता लगाने के लिए कि क्या अपील बहस योग्य प्वाइंट उठाती है या नहीं।

    नतीजतन, कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 378 (3) सीआरपीसी के तहत लीव देने के आवेदन पर निर्णय लेने से पहले उच्च न्यायालय के लिए हर मामले में निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करना अनिवार्य नहीं है।

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि एक उपयुक्त मामले में निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करने का अपीलीय अदालत का अधिकार हमेशा बना रहता है और यह उच्च न्यायालय के लिए है कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करें कि क्या लीव देने के लिए निचली अदालत के अभिलेखों के अवलोकन की आवश्यकता है या नहीं।

    केस टाइटल - स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम वकील पुत्र बाबू खान [सरकार अपील संख्या – 591 ऑफ 2022]

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