यह आवश्यक नहीं कि सभी 100 पेज के फैसलों में मामले के हर पहलू पर अच्छी तरह से विचार किया गया हो : बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

29 July 2022 10:35 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सहज तरीके से टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि किसी फैसले की लंबाई उसके अधिकार को तय नहीं करती। उन्होंने कहा कि 100 पेज के सबबी निर्णयों में यह आवश्यक नहीं कि मामले के प्रत्येक पहलू पर अच्छी तरह विचार किया गया हो।

    सीजे ने कहा कि फैसले की लंबाई अपने आप में इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं होगी कि यह अच्छी तरह से तर्कसंगत है।

    सीजे ने कहा,

    "मिस्टर एजी, सभी 100- पेज के निर्णयों पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया जाता है।"

    सीजे ने एजी की टिप्पणी के जवाब में यह कहा।

    एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने कहा था कि चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 100-पेज का फैसले पारित किया, जिसमें मुंबई मेट्रो III कार शेड, आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ जनहित याचिका खारिज कर दी गई, इसलिए अदालत के समक्ष याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर पहले ही विचार किया जा चुका है। उन्होंने आगे अदालत को सूचित किया कि इसी तरह के मुद्दे पर एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और आज सुनवाई के लिए आने की संभावना है।

    याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने कहा कि उन्होंने हाल ही में मेट्रो III निर्माण के लिए पेड़ों की कथित अंधाधुंध कटाई से बहुत पहले इस मामले को प्रसारित किया था। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि चूंकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आज आरे की अन्य याचिकाओं पर विचार करेगी, इसलिए वर्तमान याचिका को दूसरी तारीख पर सूचीबद्ध किया जा सकता है।

    हालांकि, उन्होंने कहा कि खारिज की गई याचिकाओं में विभिन्न अधिनियम शामिल हैं। लेकिन एनजीओ अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन द्वारा दायर वर्तमान जनहित याचिका में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36 ए के तहत आरे मिल्क कॉलोनी को संरक्षण आरक्षित घोषित करने की मांग की गई है।

    36ए के अनुसार, राज्य सरकार स्थानीय समुदायों से परामर्श कर सकती है और सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों और उन क्षेत्रों को घोषित कर सकती है जो एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, परिदृश्यों, समुद्री दृश्यों की रक्षा के लिए वनस्पतियों और जीवों और उनके आवास एक संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित कर सकते हैं।

    याचिका में मेट्रो 3 कार डिपो, मेट्रो भवन, एक चिड़ियाघर, एक झुग्गी पुनर्वास परियोजना और एक प्रस्तावित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सहित आरे कॉलोनी में सभी विकास गतिविधियों को चुनौती दी गई है।

    राज्य द्वारा 1,280 हेक्टेयर ग्रीन लंग के अंदर प्रस्तावित प्रोजेक्ट के कारण आरे को 162 हेक्टेयर (हेक्टेयर) का नुकसान होना तय है।

    मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित करने से पहले, मुख्य न्यायाधीश ने एजी से कहा कि फैसले की लंबाई और आकार से इसके महत्व को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

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