नोना लाइफस्टाइल ने बकाया भुगतान न करने के आरोप में ज़ोमैटो के खिलाफ़ CIRP शुरू करने की मांग के लिए NCLT का रुख किया

Amir Ahmad

18 March 2025 6:46 AM

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    नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) नई दिल्ली की अशोक कुमार भारद्वाज (न्यायिक सदस्य) और रीना सिन्हा पुरी (तकनीकी सदस्य) की पीठ ने नोना लाइफस्टाइल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 1,64,83,194 रुपये के बकाया भुगतान न करने के आरोप में ज़ोमैटो के खिलाफ़ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने की मांग की गई।

    2023 में ज़ोमैटो ने राइडर टी-शर्ट, ट्राउजर और विश्व कप जर्सी के लिए ऑर्डर दिए। नोना लाइफस्टाइल ने दावा किया कि उसने माल का निर्माण और आंशिक रूप से डिलीवरी की। ज़ोमैटो ने भुगतान में देरी की और ऑर्डर स्वीकार करने से इनकार किया। कंपनी ने ज़ोमैटो पर भंडारण की समस्याओं के कारण डिलीवरी वापस करने और छूट पाने के लिए धमकियों और चेतावनियों का उपयोग करने का आरोप लगाया। नोना लाइफस्टाइल ने यह भी आरोप लगाया कि ज़ोमैटो ने शेष विश्व कप जर्सी को अस्वीकार कर दिया जो उसके लिए कस्टम-मेड थीं।

    ट्रिब्यूनल ने नोना लाइफस्टाइल को निर्देश दिया कि वह तथ्यों और कथित बकाया राशि दोनों पर पहले से मौजूद विवाद के अस्तित्व को देखते हुए अपनी अगली कार्रवाई को स्पष्ट करे।

    मामले की सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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