बाल यौन शोषण की सूचना न देना पॉक्सो एक्ट के तहत एक जमानती अपराध: केरल हाईकोर्ट

Brij Nandan

25 Nov 2022 8:59 AM GMT

  • बाल यौन शोषण की सूचना न देना पॉक्सो एक्ट के तहत एक जमानती अपराध: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध एक जमानती अपराध है।

    पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत एक अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता को छह महीने तक कारावास और अगर व्यक्ति किसी संस्था या कंपनी का प्रभारी है, तो कारावास एक वर्ष तक बढ़ सकता है।

    जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि अगर क़ानून किसी विशेष अपराध को जमानती या गैर-ज़मानती घोषित नहीं करता है, तो सीआरपीसी से जुड़ी अनुसूची का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

    अदालत ने तब अन्य कानूनों के तहत अपराधों के वर्गीकरण से निपटने वाली पहली अनुसूची के भाग II का उल्लेख किया।

    अदालत ने नोट किया कि POCSO अधिनियम की धारा 21, अधिनियम की धारा 19 और धारा 20 के उल्लंघन को दंडनीय बनाती है, लेकिन अपने आप में अपराध को गैर-जमानती अपराध घोषित नहीं करती है।

    अदालत ने कहा,

    "सीआरपीसी की अनुसूची का एक पठन ऊपर दिए गए सबूतों से निकाला गया है कि अगर, अन्य कानूनों के तहत, अपराध तीन साल से कम के कारावास या केवल जुर्माने के साथ दंडनीय है, तो अपराध जमानती और गैर-संज्ञेय है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि POCSO अधिनियम की धारा 21, जो छह महीने या अधिकतम एक वर्ष की सजा का प्रावधान करती है, एक जमानती अपराध है।"

    अदालत ने POCSO मामले में आरोपी व्यक्तियों की अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते हुए कानूनी प्रश्न पर विचार किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्य या प्रथम आरोपी ने 9 वर्षीय पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया। तीन अन्य आरोपी, जिन्होंने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, कथित तौर पर इसके बारे में पता होने के बाद भी पुलिस को अपराध की सूचना देने में विफल रहे।

    तीनों अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नीरेश मैथ्यू ने तर्क दिया कि उन्हें केवल धारा 21 के तहत मामले में फंसाया गया है, इस धारणा पर कि वे पहले अभियुक्त द्वारा किए गए यौन शोषण की घटना से अवगत थे और वे पुलिस को सूचित करने में विफल रहे।

    यह कहते हुए कि वे घटना के बारे में अनजान थे और जिस क्षण उन्हें इसकी जानकारी हुई, उन्होंने कानून के अनुसार काम किया, वकील ने अदालत को बताया कि भले ही POCSO अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध एक जमानती अपराध है, पुलिस तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है।

    लोक अभियोजक एम.के. पुष्पलता ने जमानत दिए जाने का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने गंभीर अपराध किया है क्योंकि वे बलात्कार की घटना के बारे में पुलिस को सूचित करने में विफल रहे। दलील दी गई कि मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है।

    पीड़िता के बयान के मुताबिक, पहले आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके रोने की आवाज सुनकर तीन अन्य आरोपी आए और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बाद में आरोपी 2 से 4 ने पहले आरोपी को यतीमखाना से भगा दिया था, लेकिन पुलिस को अपराध की सूचना देने में विफल रहे।

    अदालत ने कहा,

    "अभियोजन मामले को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि अभियुक्त 2 से 4 ने या तो कोई यौन हमला किया या पहले अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को उकसाया।"

    यह आगे देखा गया कि महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट और अन्य बनाम डॉ. मारोती पुत्र काशीनाथ पिंपलकर ने हाल ही में कहा था कि POCSO अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध एक बहुत ही गंभीर अपराध है।

    यह देखते हुए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि POCSO अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध एक गंभीर अपराध है, अदालत ने कहा,

    "सवाल यह है कि क्या अपराध जमानती है या गैर-जमानती, केवल अपराध की गंभीरता से नहीं बल्कि वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है।"

    POCSO अधिनियम की धारा 21 को एक जमानती अपराध बताते हुए, अदालत ने कहा कि यह भी प्राथमिक है कि जब अपराध जमानती हो तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि जिन मामलों में कथित अपराध केवल जमानती है, और जमानत एक अधिकार है, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता।

    इसमें कहा गया है,

    "ऐसी परिस्थितियों में, एक अभियुक्त के रूप में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन विचारणीय नहीं है, अगर एक जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो जांच अधिकारी को उसे अनिवार्य रूप से जमानत पर रिहा करना होगा।"

    याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने जमानती अपराध किया है, इसलिए अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की आशंका का सवाल ही नहीं उठता और इसलिए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

    केस टाइटल: XXXXX बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 614

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





    Next Story