राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के बकाया वेतन का मामला- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री से बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया
LiveLaw News Network
28 Jun 2021 12:49 PM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शनिवार की विशेष सुनवाई में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से अनुरोध किया कि राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन का बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तुरंत बैठक बुलाएं, जिसका पिछले पांच माह से भुगतान नहीं हो रहा है। आगे कहा कि राज्य को एकदम धीमे तरीके से काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि,
"त्रासदियों और संकट के समय राज्य केवल वादों से भरा एक गड़गड़ाहट कर रहा है कि यह लोगों के भविष्य की कठिनाइयों को देखेगा और भविष्य की तारीख में उनका समाधान करेगा। राज्य को एकदम धीमे तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक दिन बिना किसी वित्तीय सहायता के लोगों के जीवित रहने के लिए एक कठिन कार्य है। यह एक गंभीर स्थिति है। इस समय गरीब और भूखे लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान की आवश्यकता है।"
पीठ ने आदेश में कहा कि कोर्ट ने कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही गंभीर वित्तीय समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के तहत उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर विचार करते हुए वेतन भुगतान अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के तहत उनके वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि निगम के इस वित्तीय संकट को हल करने के लिए 28.06.2021 को या उससे पहले तत्काल एक आकस्मिक कैबिनेट बैठक बुलाएं और यह सुनिश्चित करें कि फरवरी से जून, 2021 के महीनों के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए।
पीठ ने आगे कहा कि,
"यह न्यायालय केवल यह आशा करता है कि राज्य वित्तीय साधनों और सीमाओं के भीतर राज्य निगम के कर्मचारियों के चार महीने के वेतन के बकाया भुगतान के वर्तमान मुद्दे को विशेष स्तर पर उठाएगा और निगम के कर्मचारियों के वित्तीय संकट को तुरंत हल किया जाएगा।"
कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने कर्मचारियों की दुर्दशा से आंखें बंद नहीं कर सकते। कोर्ट ने आगे कहा कि महामारी के संकट के दौरान कर्मचारियों को राज्य द्वारा अकेला ही छोड़ दिया जाता है, जब प्रत्येक कर्मचारी पर पारिवारिक और सामाजिक दायित्व होता है और दैनिक आधार पर बच्चों को भोजन की जरूरत होती है, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने की जरूरत है और पत्नी की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करना होता है।
कोर्ट ने इसे देखते हुए कहा कि,
"सरकार को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि न केवल वर्तमान वेतन बल्कि वर्ष की शेष अवधि के लिए भविष्य का वेतन भी निगम के कर्मचारियों को सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार, निगम को कुल 170.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और फिर भी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है और कोई प्रस्ताव नहीं है कि निगम को अपने कर्मचारियों के वेतन व्यय को पूरा करने के लिए 170.00 करोड़ रुपये कहां से और कैसे मिलेंगे?"
कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम के निदेशक के साथ राज्य के परिवहन और वित्त विभाग के सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि यह आश्चर्यजनक नहीं है, अगर चौंकाने वाला नहीं है तो इसका मतलब है कि राज्य ने पिछले पांच महीनों से आर्थिक रूप से पीड़ित अपने लोगों की दुर्दशा से आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि उन्हें उक्त अवधि के लिए उनके वेतन का एक पैसा भी नहीं दिया गया है। यहां तक कि ऋण की राशि जो राज्य का दावा है कि वह 'संवितरण करने को तैयार' है, अभी भी नौकरशाही के लालफीताशाही में फंसी हुई है, क्योंकि सरकार में फाइल को एनिमेटेड निलंबन में रखा जाना जारी है ।
उत्तराखंड राज्य की ओर से पूर्व में प्रस्तुत एक दस्तावेज के अनुसार में यह प्रस्तुत किया गया था कि सरकार ने दावा किया है कि वह उत्तराखंड परिवहन निगम को पहाड़ी नुकसान के लिए 23.00 करोड़ रुपये देने को तैयार है।
इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि उत्तरांचल सी.एम. विवेकाधीन निधि नियम, 2000, जो 2014 और 2017 में संशोधित किए गए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए निगम के पक्ष में 20.00 करोड़ रुपये का वितरण करना संभव नहीं है।
यह भी प्रस्तुत किया गया था कि राज्य कोई स्पष्ट बयान देने की स्थिति में नहीं है कि निगम को 20.00 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन कब दिया जाएगा।
दूसरी ओर, निगम के प्रबंध निदेशक ने कोर्ट से कहा कि उसे न तो 20.00 करोड़ रुपये का "सॉफ्ट लोन" मिला है, न ही मुख्यमंत्री राहत कोष से 20.00 करोड़ रुपये का प्रस्तावित वितरण।
वित्त सचिव ने आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि राज्य को 1000 से 1200 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि इसका 500 करोड़ रूपये का आकस्मिक बजट है। यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि एक निगम को 500 करोड़ नहीं दिए जा सकते हैं, यह कैबिनेट को तय करना है कि आकस्मिक बजट में से निगम को कितनी धनराशि वितरित की जा सकती है।
मुख्य सचिव ने कोर्ट से कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर कैबिनेट बुलाए जाने की संभावना है।
बेंच ने कहा कि,
"यह न्यायालय इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है कि राज्य की अपनी वित्तीय बाधाएं हैं। राज्य को समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न विभागों और विभिन्न राज्य निगमों की जरूरतों और हितों को पूरा करना है। यह न्यायालय राज्य सरकार को अपने वित्तीय साधनों और सीमाओं से परे जाने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है।"
कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि मंत्रिमंडल 28.06.2021 को या उससे पहले बैठक बुलाया जाता है, तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश को इस न्यायालय को 29.06.2021 को सचिव, परिवहन एवं निगम के कर्मचारियों को बकाया वेतन भुगतान के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।
कोर्ट ने उपरोक्त टिप्पणियों के साथ कहा कि वह 29 जून को मामले की फिर से सुनवाई करेगा।
केस का शीर्षक: रिट याचिका (PIL) No.82 of 2019