घायल पीड़ित से पूछताछ न करने से आरोपी को क्रॉस एक्जामिनेशन के अवसर से वंचित किया गया: पटना हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में बरी करने का आदेश दिया

Shahadat

19 Aug 2023 8:37 AM GMT

  • घायल पीड़ित से पूछताछ न करने से आरोपी को क्रॉस एक्जामिनेशन के अवसर से वंचित किया गया: पटना हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में बरी करने का आदेश दिया

    पटना हाईकोर्ट ने घायल पीड़ित की जांच न करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की सराहना करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता का हवाला देते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय हत्या के प्रयास के कथित अपराध के लिए दो की सजा रद्द कर दी।

    जस्टिस आलोक कुमार पांडे ने कहा,

    "वर्तमान अपील में एफआईआर के प्रारंभिक वर्जन के अवलोकन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता भी कथित घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है, क्योंकि वह शोर सुनने के बाद घटना स्थल पर पहुंचा और वह वर्तमान मामले की पीड़िता नहीं। पीड़िता, जो शिकायतकर्ता की मां है, उसको चोट लगी, लेकिन उसे साक्ष्य जोड़ने के लिए अदालत में पेश नहीं किया गया।"

    जस्टिस पांडे ने कहा,

    "वर्तमान मामले में अभियोजन की कहानी के प्रारंभिक वर्जन के अवलोकन से न तो सूचना देने वाला पीड़ित है और न ही कथित घटना का चश्मदीद गवाह है, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई। पीड़ित मुख्य गवाह है, जिसकी घटना के स्थान पर उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता और जिसके साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता। कथा को उजागर करने के लिए आवश्यक है लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उसे अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया, जिसका कारण अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह पता है। इस तरह अपीलकर्ताओं को उससे क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अवसर से वंचित कर दिया गया, जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है।“

    मामले के तथ्यात्मक विवरण के अनुसार, फरवरी 2015 में एक दिन सुबह अपीलकर्ता अन्य लोगों के साथ सूचक के आवास पर पहुंचे। कथित तौर पर वे विवाद के तहत निश्चित मामले को सुलझाने पर जोर देते हुए अपमानजनक धमकियां दे रहे थे। इन धमकियों के साथ चेतावनी दी गई कि अपीलकर्ता और उनके सहयोगी नुकसान पहुंचाने या मौत की हद तक हिंसा का सहारा लेंगे।

    शिकायतकर्ता की मां ने मौखिक दुर्व्यवहार पर आपत्ति जताई, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर अपीलकर्ताओं और उनके साथियों ने उसके साथ मारपीट की। वे लाठी, डंडे और "खांती" नामक नुकीले उपकरण से लैस थे। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि हमले के कारण सूचक की मां के सिर पर चोट लगी, जिससे वह गिर गईं।

    शोर सुनकर शिकायतकर्ता घटनास्थल पर पहुंचा और अपनी मां की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। उसने दावा किया कि विवाद के समाधान या नुकसान के जोखिम की धमकियां अपीलकर्ताओं और उनके सहयोगियों द्वारा बार-बार दी जाती रहीं।

    लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 307/34 और 325/34 के तहत आरोप तय किए। अपील के दौरान उठाया गया मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है।

    न्यायालय ने कथित अपराध के संदर्भ में ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत गवाहों की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि अपीलकर्ताओं के वकील के तर्क में बल पाया गया कि अपराध की प्रकृति तय करने के लिए निर्धारक तथ्य अपराध करने का इरादा या ज्ञान है। वर्तमान मामला, तथ्य और परिस्थितियां स्वयं बताती हैं कि अपीलकर्ताओं का ऐसा कोई इरादा या अपेक्षित ज्ञान नहीं है जैसा कि अभियोजन की कहानी के प्रारंभिक संस्करण में बताया गया।

    कोर्ट ने कहा कि अगर अभियोजन की पूरी कहानी मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में सही पाई जाती है, तब भी चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के सपठित 34 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया है, किसी भी कठोर पदार्थ पर गिरने से भी यह बरकरार रह सकता।

    कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान अपील में एफआईआर के प्रारंभिक वर्जन को देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता भी कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, क्योंकि वह शोर सुनने के बाद घटना स्थल पर पहुंचा और वह वर्तमान मामले में पीड़ित नहीं है। पीड़िता, जो शिकायतकर्ता की मां है, उसको चोट लगी है लेकिन उसे सबूत जोड़ने के लिए अदालत में पेश नहीं किया गया।

    अदालत ने कहा,

    "वर्तमान मामले में अभियोजन की कहानी के प्रारंभिक वर्जन के अवलोकन से न तो सूचना देने वाला पीड़ित है और न ही कथित घटना का चश्मदीद गवाह है जैसा कि पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है और पीड़ित मुख्य गवाह है, जिसकी घटना के स्थान पर उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है और जिसके साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है। कहानी को उजागर करने के लिए यह आवश्यक है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उसे अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया, जिसका कारण अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह पता है। इस तरह अपीलकर्ताओं को उससे क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अवसर से वंचित कर दिया गया, जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है।”

    अदालत ने आईपीसी की धारा 307 के बारे में विस्तार से बताया, यह देखते हुए कि दो प्रमुख तत्व मौजूद होने चाहिए: हत्या करने का इरादा या ज्ञान और उस इरादे के अनुरूप कार्य है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि आईपीसी की धारा 307 के प्रयोजन के लिए, जो वास्तव में मायने रखता है वह इरादा या ज्ञान है, न कि उस इरादे को पूरा करने के लिए किए गए कार्य के वास्तविक परिणाम हैं।

    अदालत ने रेखांकित किया कि आईपीसी की धारा 307 मौत का कारण बनने के इरादे से निष्पादित कृत्य पर विचार करती है, जो हस्तक्षेपकारी परिस्थितियों के कारण अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त करने में विफल रहता है। अदालत ने कहा कि अपेक्षित इरादा या ज्ञान हत्या का गठन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ऐसे इरादे या ज्ञान के बिना, हत्या के प्रयास का अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता।

    वर्तमान मामले में अदालत ने बताया कि अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक वर्जन में इस घटना के लिए विवाद को जिम्मेदार ठहराया गया, जो शिकायतकर्ता की मां पर हमले में बदल गया। हालांकि, शिकायतकर्ता के बयान में यह महत्वपूर्ण विवरण शामिल नहीं था, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर संदेह पैदा हो गया।

    अदालत ने घटना स्थल पर अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों की संदिग्ध उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला। प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने के बावजूद, घटना के स्थान, तरीके और सीमाओं के संबंध में विरोधाभासों और विसंगतियों के कारण उनकी विश्वसनीयता कम हो गई।

    इन सभी कारकों पर विचार करते हुए अदालत ने निर्धारित किया कि ट्रायल कोर्ट अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और उपलब्ध रिकॉर्ड सामग्री का पर्याप्त मूल्यांकन करने में विफल रहा है।

    कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 307 के सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि स्थापित नहीं की जा सकी, खासकर इसलिए क्योंकि पीड़ित से पूछताछ नहीं की गई और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों ने घटनास्थल पर अन्य लोगों की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की।

    तथ्यात्मक गवाहों की गवाही में विसंगतियों और कमजोरियों को देखते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ। इसने मूल सिद्धांत पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का भार वहन करता है और इस उदाहरण में इस सिद्धांत को पूरा नहीं किया गया।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

    “ट्रायल कोर्ट ने कानून की गलती के साथ-साथ स्थापित आपराधिक न्यायशास्त्र के मद्देनजर मामले के तथ्यों की सराहना की। इसलिए दोषसिद्धि के आक्षेपित फैसले और सजा का आदेश रद्द किया जाता है और यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता हिरासत में हैं। अगर किसी अन्य मामले में उन पर वारंट नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।''

    केस टाइटल: राकेश कुमार उर्फ चंदन मंडल और एक अन्य बनाम। बिहार राज्य बिहार

    केस नंबर: आपराधिक अपील (एसजे) नंबर 34/2023

    अपीलकर्ता के वकील: रबी भूषण, राखी कुमारी, प्रतिवादी के वकील: मुकेश्वर दयाल, एपीपी

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