ध्वनि प्रदूषण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अज़ान के लिए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करने वाले मस्जिद ट्रस्ट को पक्षकार बनाने के लिए कहा

Sharafat

30 May 2023 7:20 AM GMT

  • ध्वनि प्रदूषण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अज़ान के लिए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करने वाले मस्जिद ट्रस्ट को पक्षकार बनाने के लिए कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांदिवली में गौसिया मस्जिद ट्रस्ट को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ एक रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने के लिए कहा है।

    मुख्य न्यायाधीश आरडी धानुका और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ, कांदिवली पूर्व के ठाकुर गांव की निवासी वकील रीना रिचर्ड द्वारा दायर एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस को गौसिया मस्जिद द्वारा दिन में कई बार लाउडस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    ट्रस्ट और राज्य को 9 जून तक याचिका पर जवाब दाखिल करना है और मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।

    रिचर्ड ने दावा किया है कि पास में ईएसआईएस अस्पताल होने के कारण विचाराधीन क्षेत्र साइलेंस जोन है। हालांकि, पुलिस ने मस्जिद द्वारा सुबह-सुबह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ 8 मई और 12 मई की उसकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

    मस्जिद ट्रस्ट के सीनियर एडवोकेट रिजवान मर्चेंट ने प्रस्तुत किया कि मस्जिद साइलेंस जोन में नहीं है क्योंकि अस्पताल 2.5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित हो गया है।

    राज्य के लिए एपीपी जेपी याग्निक ने प्रस्तुत किया कि मुंबई पुलिस ने कुछ शर्तों के अधीन मस्जिद को 31 मई तक लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति दी है। अदालत ने इस बयान को स्वीकार कर लिया और राज्य को कानून के अनुसार अनुमति के लिए बाद के आवेदनों पर फैसला करने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने राज्य को अपने उत्तर के साथ सभी प्रासंगिक सरकारी सर्कुलर और पॉलिसी को संलग्न करने का भी निर्देश दिया।

    ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में प्रावधान है कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अदालतों के 100 मीटर के दायरे में एक शांत क्षेत्र हो सकता है। नियमों को 2017 में एक प्रावधान के साथ संशोधित किया गया था कि कोई भी क्षेत्र शांत क्षेत्र या श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता है।

    इससे पहले राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि विचाराधीन क्षेत्र अधिसूचित मौन क्षेत्र नहीं है।

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