"शिकायतकर्ता की एनओसी और यह तथ्य कि वह पक्षद्रोही हो गई, कथित अपराध को माफ नहीं करता है": दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोपों के साथ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

LiveLaw News Network

7 April 2022 4:32 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बलात्कार (Rape) के आरोपों के साथ दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने देखा कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई एनओसी और तथ्य यह है कि वह पक्षद्रोही (Hostile) गई, उसके द्वारा आरोपित अपराध को माफ नहीं करता है।

    जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा कि केवल एक समझौता करने से आरोपों को कम नहीं कहा जा सकता है या शिकायतकर्ता द्वारा कथित अपराध के बारे में लगाए गए आरोपों ने किसी भी तरह से अपनी गंभीरता खो दी है।

    अदालत ने कहा,

    "बलात्कार का कृत्य किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के खिलाफ अपराध है।"

    पीठ ने कहा,

    "मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध का आरोप है जो एक जघन्य अपराध है। बलात्कार का अपराध न केवल पीड़ित के व्यक्तित्व को नष्ट करता है, बल्कि यह पीड़िता के दिमाग को भी प्रभावित करता है। बलात्कार के आरोप गंभीर चिंता का विषय हैं और इनका इलाज आकस्मिक तरीके से नहीं किया जा सकता है।"

    अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

    आरोप है कि जब याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के घर आया तो उनके बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गए और उसके मनमौजी मुद्दों के कारण, शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

    न्यायालय का विचार था कि उच्च न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध को रद्द करना चाहिए या नहीं, यह मुद्दा कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है।

    अदालत ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बलात्कार के अपराध को इस आधार पर रद्द करने के लिए नहीं करना चाहिए कि पक्षकारों ने समझौता किया है।"

    तदनुसार, विभिन्न निर्णयों में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि बलात्कार के आरोपों के साथ प्राथमिकी से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को शिकायतकर्ता द्वारा दी गई एनओसी और इस तथ्य के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि वह पक्षद्रोही गई है, याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित अपराध को माफ नहीं करता है।

    तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

    केस का शीर्षक: वी. पी. सिंह @ विजेंद्र पाल सिंह बनाम राज्य एंड अन्य।

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 286

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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