रिहायशी ढांचों पर मोबाइल टावर लगाने पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सुरक्षित इमारतों पर ही मोबाइल टावर लगाने का निर्देश दिया
Brij Nandan
3 Dec 2022 9:40 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आवासीय भवनों पर टावर लगाने पर रोक हटाते हुए पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मोबाइल टावर संरचनात्मक रूप से सुरक्षित और स्वीकृत इमारतों पर ही लगाए जाएं।
कोर्ट ने आदेश में कहा,
" यह प्रतिवादी-पंजाब राज्य के लिए खुला होगा कि वह रूफ टॉप टावर्स के संबंध में सभी दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं/दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आवेदनों पर विचार करे और निर्णय ले, अगर वे संघ/राज्य सरकार के लागू नियमों/विनियमों/निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं। प्रतिवादी-राज्य/सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि टावर केवल संरचनात्मक रूप से सुरक्षित और अनुमोदित इमारतों पर ही बनाए गए हैं।"
पूरा मामला
एस्टेट अधिकारी गमाडा द्वारा मोहाली निवासी को कारण बताओ नोटिस जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 03 मार्च को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह अपने घर की छत पर लगे मोबाइल टावर को हटा दे। अगले आदेश तक आवासीय भवनों पर टावर लगाने की अनुमति नहीं देंगे। अदालत ने कहा कि अव्यवस्थित तरीके से टावर लगाने से निवासियों के जीवन और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
एयरटेल और एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने बाद में अदालत से रोक हटाने की मांग की और सूचित किया कि संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा जारी नियमों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.12.2020 के विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
एयरटेल की ओर से पेश सीनियर वकील सुमीत गोयल ने प्रस्तुत किया कि 21,000 से अधिक दूरसंचार टावर स्थापित किए गए हैं और लगभग 73,310 KM ऑप्टिकल फाइबर केबल पंजाब में बिछाई गई है, लेकिन राज्य में 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए फाइबर रोल-आउट को 4 गुना बढ़ाना होगा जो भारी निवेश को आकर्षित करेगा और रोजगार पैदा करेगा।"
राज्य सरकार और केंद्र द्वारा रोक हटाने की प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने 8 अप्रैल को अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी।
हालांकि, कोर्ट ने याचिका के लंबित रहने के दौरान पंजाब राज्य में टावरों के निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक पैनल के गठन का निर्देश दिया। पैनल को यह सुनिश्चित करना था कि 2016 के नियमों या निर्देशों के उल्लंघन में कोई गतिविधि नहीं की गई थी।
पंजाब सरकार ने क्या कहा?
राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, पंजाब सरकार ने हाल ही में एक आवेदन दायर कर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या केवल एयरटेल और एटीसी टेलीकॉम के संबंध में रोक हटाई गई है।
अदालत को बताया गया कि कई टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स ने राज्य से संपर्क किया है कि ओवर ग्राउंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है और सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा रहा है। राज्य ने कहा कि केवल एयरटेल और एटीसी टेलीकॉम के आवेदनों पर विचार किया जा रहा है।
अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि राज्य में 5जी सेवाओं की संभावित शुरुआत के कारण, राज्य में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को तत्काल मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
केंद्र ने अदालत को यह भी बताया कि इस मामले को अब 2016 के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसे संबंधित नियमों और विनियमों के सख्त अनुपालन में मोबाइल टावर लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने 24 नवंबर के आदेश में स्पष्ट किया कि हालांकि 08 अप्रैल का आदेश एयरटेल के आवेदन पर पारित किया गया था कि इस आदेश को पढ़ने से, यह केवल प्रतिवादी संख्या तक ही सीमित नहीं लगता है न ही दिनांक 13.09.2021 एवं 14.12.2021 के आदेश में ऐसी कोई सीमा है जिससे पुनः दिनांक 03.03.2021 के आदेश को स्थगित रखने का निर्देश दिया गया हो।"
बेंच ने कहा,
"पूर्वोक्त और पिछले आदेशों को जारी रखते हुए 08.04.2021, 13.09.2021 और 14.12.2021 को जारी रखते हुए पंजाब राज्य को आवासीय भवनों पर मोबाइल टावरों की स्थापना की अनुमति नहीं देने का निर्देश देने वाला 03.03.2021 का अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है।"
हालांकि, अदालत ने कहा कि दिनांक 08.04.2021 के आदेश द्वारा गठित पैनल उस आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार पंजाब में टावरों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना जारी रखेगा।
केस टाइटल सिमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य एंड अन्य
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