'हस्तक्षेप करने और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने का कोई कारण नहीं': दिल्ली कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के आर्टिकल को हटाने की मांग वाली दैनिक जागरण की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

3 Nov 2021 6:08 AM GMT

  • हस्तक्षेप करने और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने का कोई कारण नहीं: दिल्ली कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के आर्टिकल को हटाने की मांग वाली दैनिक जागरण की याचिका खारिज की

    दिल्ली की एक अदालत ने दैनिक जागरण द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें ऑल्ट न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक आर्टिकल को हटाने की मांग की गई थी।

    कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप करने और बोलने की स्वतंत्रता की लगातार चौड़ी होती रूपरेखा को दबाने का कोई कारण नहीं है।

    ऑल्ट न्यूज़ द्वारा 30 मई, 2021 को प्रकाशित विचाराधीन लेख का शीर्षक था "दैनिक जागरण की भ्रामक रिपोर्टें प्रयागराज में सामूहिक दफन को दर्शाती हैं जो COVID के कारण नहीं बढ़ी हैं।

    दैनिक जागरण ने आरोप लगाया कि लेख में प्रयागराज में सामूहिक दफन के संबंध में झूठे, गलत और निंदनीय बयान दिए गए हैं।

    सिविल जज चित्रांशी अरोड़ा ने ऑल्ट न्यूज़ के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा,

    "मौजूदा मामले में मेरा विचार है कि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि प्रतिवादी का बचाव ट्रायल में विफल हो जाएगा और एक समान संभावना है कि प्रतिवादी इसे साबित करने में सफल हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, वादी उनके पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा है क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा एक उचित और संभावित बचाव किया गया है, जिसे ट्रायल में निर्धारण की आवश्यकता है।"

    ऑल्ट न्यूज़ की ओर से प्रस्तुत किया गया कि दैनिक जागरण की प्रार्थना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

    यह भी माना गया कि यह मुकदमा एक एसएलएपीपी सूट है जिसका अर्थ है सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमा और दैनिक जागरण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति या सुविधा का संतुलन नहीं है।

    न्यायालय ने लेख के तर्कों और प्रासंगिक अंशों को ध्यान में रखते हुए कहा कि ऑल्ट न्यूज़ ने एक संभावित बचाव किया है, जो ट्रायल में साबित हो भी सकता है और नहीं भी।

    कोर्ट ने कहा,

    "हालांकि, लेख के एक प्रथम दृष्टया दृश्य से पता चलता है कि प्रतिवादियों ने विभिन्न साक्षात्कारों और शोधों पर लेख की सामग्री को आधारित किया है। वे अंततः अपने बचाव को साबित करने में सफल होते हैं या नहीं यह ट्रायल का मामला है और इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "ऐसे मामले में, जहां प्रतिवादियों द्वारा की किए गए बचाव मुकदमे में सफल होने का मौका मिल सकता है, ऐसे प्रारंभिक चरण में न्यायालय के हस्तक्षेप करने और बोलने की स्वतंत्रता के निरंतर बढ़ते रूपों को दबाने का कोई कारण नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब विषय बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय होता है। वर्तमान मामले में भी लेख यूपी राज्य में भयानक महामारी COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान सामूहिक दफन के बारे में बात करता है जो निश्चित रूप से भारत में और जनता के लिए चिंता का विषय है।"

    कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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