'केंद्र ने राज्यों की डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन नीति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है': बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

15 Jun 2021 5:24 AM GMT

  • केंद्र ने राज्यों की डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन नीति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को COVID19 वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक आने में असक्षम बुजुर्गों और विकलांग नागरिकों को डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन करने से प्रतिबंधित नहीं किया है।

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार से यह तय करने के लिए कहा कि क्या वह 22 जून तक डोर-टू-डोर टीकाकरण करेगी। इसमें कहा गया है कि राज्य को ऐसे दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अपने आदेशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है यदि उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

    अदालत ने सोमवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने केरल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को रोकने का प्रयास किया है, जिन्होंने पहले ही घर-घर टीकाकरण शुरू कर दिया है।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सिंह ने जवाब दिया कि केंद्र ने कहा कि घर-घर टीकाकरण के खिलाफ राज्य को उनके संचार केवल दिशानिर्देश / सलाह हैं जिनका वे राज्यों से पालन करने की उम्मीद करते हैं।

    पीठ ने आदेश में कहा कि,

    "अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सिंह के इस तरह के जवाब से हमें यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के डोर-टू-डोर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, जैसा कि हमारे 9 जून, 2021 के आदेश के अनुसार एक पैराग्राफ में वर्णित है।"

    ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि उसने 10 जून को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर डोर-टू-डोर टीकाकरण शुरू करने की अनुमति मांगी थी।

    एएसजी अनिल सिंह ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि MoHFW ने यह कहते हुए जवाब दिया था कि उन्होंने राज्यों को बार-बार सामुदायिक केंद्रों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन केंद्रों / कार्यालयों, है। सोसायटियां, कॉलोनियां, पंचायत घर/कार्यालय, स्कूल और कॉलेज भवन, वृद्धाश्रम, आवासों में जरूरतमंद नागरिकों के लिए घर के पास COVID टीकाकरण केंद्रों (NHCVCs) को संचालित करने की सलाह दी, जिनके संबंध में 27 मई 2021 को एसओपी जारी किया गया है।

    MoHFW की ओर से नगर आयुक्त को लिखे पत्र में आगे कहा गया है कि 'नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर COVID-19' (NEGVAC) के अनुसार, डोर-टू-डोर टीकाकरण के खिलाफ सलाह दी थी और इसलिए MCGM को आगे के दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

    याचिकाकर्ता एडवोकेट धृति कपाड़िया ने नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अन्य उच्च न्यायालय भी राज्यों से डोर-टू-डोर टीकाकरण पर विचार करने के लिए कह रहे हैं।

    एडवोकेट कपाड़िया ने आगे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान की एक समाचार रिपोर्ट की ओर इशारा किया कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग उन लोगों के लिए घरेलू टीकाकरण की अनुमति देने पर काम कर रहा है जो टीकाकरण केंद्रों में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया कर रही है।

    एडवोकेट कपाड़िया ने आगे एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया कि राजस्थान में बीकानेर, भारत का पहला शहर है जिसने 45 साल और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए घर-घर जाकर COVID-19 टीकाकरण शुरू किया है।

    पीठ ने सिंह से एक प्रश्न पूछा और यह सुनिश्चित किया कि राज्यों द्वारा घर-घर टीकाकरण के लिए आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं है।

    कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नीति की प्रतीक्षा किए बिना दिशानिर्देश जारी किए तो एमसीजीएम घर-घर टीकाकरण शुरू कर देगा।

    हालांकि, राज्य की वकील गीता शास्त्री ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा है।

    पीठ ने आदेश में कहा कि,

    "हम तदनुसार कार्यवाही को अगले मंगलवार (22 जून, 2021) के लिए स्थगित करते हैं, ताकि राज्य सरकार बुजुर्गों और विकलांगों के डोर-टू-डोर टीकाकरण के मुद्दे पर उचित निर्णय ले सके। इस स्थिति में घर-घर जाकर टीकाकरण की अनुमति का निर्णय लिया जाता है। सुनवाई की स्थगित तिथि से पहले सभी संबंधित इसे तुरंत लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

    पीठ दो अधिवक्ताओं धृति कपाड़िया और कुणाल तिवारी की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए डोर-टू-डोर टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने इससे पहले की सुनवाई में कहा था कि अगर केंद्र ने कुछ महीने पहले बुजुर्गों और चल फिर न सकने वाले लोगों के लिए घर-घर टीकाकरण नीति बनाई होती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 मई को उन नागरिकों के लिए डोर-टू-डोर नीति पर निर्णय लेने के लिए 1 जून, 2021 तक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह को समय दिया, जो COVID-19 टीकाकरण के लिए टीकाकरण सेंटर तक जाने में सक्षम नहीं हैं।

    केंद्र ने पिछले हफ्ते एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें पांच कारण बताए गए हैं कि क्यों डोर-टू-डोर टीकाकरण संभव नहीं है और 'नियर-टू-डोर टीकाकरण' एक अधिक उपयुक्त नीति क्यों है।

    [ ध्रुति कपाड़िया बनाम भारत संघ ]

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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