क्लास-II कैटेगरी के कानूनी उत्तराधिकारियों को कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने पर कोई रोक नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

Brij Nandan

21 Jun 2022 10:21 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    अपने मृत भाई के लिए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक महिला द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के जस्टिस अब्दुल कुद्दोज की पीठ ने दोहराया कि क्लास-II कैटेगरी के उत्तराधिकारी को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (Legal Heirship Certificate) जारी करने पर कोई रोक नहीं है।

    याचिकाकर्ता के भाई डी. धनपाल का 25.11.2017 को कुंवारे रहते हुए निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने अपने मृत भाई के लिए कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करते हुए दिनांक 05.03.2021 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। उसने अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया था। तथापि, प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा अभी भी उस पर विचार नहीं किया गया है।

    अदालत ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता का आवेदन अभी भी लंबित है, ने कहा कि याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई के बाद योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

    अदालत ने इस प्रकार कहा,

    "प्रतिवादी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा यदि याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के आवेदन पर योग्यता और कानून के अनुसार विचार किया जाता है, जिन्हें प्रतिवादी पूछताछ के लिए उपयुक्त समझता है।"

    अदालत ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी तहसीलदार को याचिकाकर्ता के आवेदन पर योग्यता के आधार पर विचार करने और उसकी निष्पक्ष सुनवाई करने के बाद और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को सुनने के बाद जिसे प्रतिवादी पूछताछ करने के लिए उपयुक्त समझता है, फैसला किया जाए।

    तहसीलदार को आदेश प्राप्त होने की तिथि से 12 सप्ताह के भीतर अंतिम आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया गया है।

    केस टाइटल: डी.चंद्र बनाम तहसीलदार

    केस नंबर: डब्ल्यू.पी.नंबर 11270 ऑफ 2021

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 260

    फैसला पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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