अपराध करने की कोई पूर्व-योजना नहीं थी, अपराधियों का यह पहला अपराध: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में मौत की सजा कम की

Shahadat

14 March 2023 10:21 AM GMT

  • अपराध करने की कोई पूर्व-योजना नहीं थी, अपराधियों का यह पहला अपराध: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में मौत की सजा कम की

    Calcutta High Court 

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा ट्रिपल-मर्डर केस में दोषियों को दी गई मौत की सजा को 30 साल की अवधि के लिए बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया।

    जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस सुभेंदु सामंत की खंडपीठ ने कहा,

    “आपराधिक पूर्ववृत्त की कमी जैसे कम करने वाले कारकों की उपस्थिति बिना छूट के आजीवन कारावास लगाने के अधिक मानवतावादी दृष्टिकोण को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपीलकर्ता पहली बार अपराधी हैं। हालांकि तीनों व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है, रिकॉर्ड पर साक्ष्य यह नहीं दिखाते कि अपीलकर्ता सशस्त्र स्थान पर आए थे या हत्याएं पूर्व नियोजित थीं।

    अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, धारा 392, धारा 411 और धारा 34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

    अदालत ट्रायल कोर्ट के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ मौत के संदर्भ और आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ताओं को मृतक व्यक्तियों के घर में फर्नीचर के काम के लिए नियुक्त किया गया। ऐसा आरोप है कि अपीलकर्ताओं ने लूटपाट की और उक्त घर में तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी।

    जांच के दौरान अपीलकर्ताओं के पास से कई मोबाइल फोन, आभूषण की वस्तुएं, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की गई, जो मृतक व्यक्तियों के घर से गायब थे।

    मौत की सजा के संदर्भ में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालत कम करने वाली परिस्थितियों को दूर करने में विफल रही है।

    अदालत ने देखा,

    "ट्रायल जज द्वारा उद्धृत विकट परिस्थितियों का अवलोकन इंगित करता है कि वह मुख्य रूप से इस आधार पर मौत की सजा देने के लिए बहकाया गया कि तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। अपराध की पूर्व नियोजित या क्रूर प्रकृति के संबंध में अन्य टिप्पणियों को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से समर्थन नहीं मिलता। यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने साजिश रची और हत्या के इरादे से मृतक के घर आए। दूसरी ओर, यह अधिक संभावना है कि हत्या का सामान्य इरादा घटनास्थल पर ही प्रकट हुआ हो।

    अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं के पास हथियार नहीं थे और उन्होंने घरेलू सामान जैसे नारियल की रस्सी और चादर का इस्तेमाल बंधाव के रूप में किया, जिससे पता चलता है कि हत्या पूर्व नियोजित या भीषण नहीं थी।

    अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता बढ़ई हैं, जो समाज के विनम्र तबके से आते हैं और अपीलकर्ताओं द्वारा पता लगाए जाने के डर से हत्या की गई।

    अदालत ने भारत संघ (यूओआई) बनाम वी. श्रीहरन अलियास मुरुगन और अन्य (2016) 7 एससीसी 1 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात पर भरोसा किया, जिसने स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी 767 में अनुपात को बरकरार रखा और मृत्युदंड को कम करने के बाद छूट के बिना उम्रकैद की सजा देने के लिए वरिष्ठ न्यायालयों की शक्ति की पुष्टि की।

    अदालत ने नोट किया,

    “पूर्ण उद्देश्य सीमावर्ती मामलों में बिना किसी छूट के आजीवन कारावास लगाने का वैकल्पिक तरीका विकसित करके मौत की सजा का मानवीयकरण करना है, जो अन्यथा मौत की सजा को आकर्षित कर सकता है। इस न्यायशास्त्रीय नवाचार में एक ओर कठोर मामलों में मृत्युदंड लगाने के लिए अदालतों की प्रवृत्ति को कम करने का दोहरा लाभ है, जबकि दूसरी ओर अपराध की सामाजिक आशंका को खारिज कर दिया गया है।

    अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता बढ़ई हैं, जिन्होंने डकैती की और पता लगाने से बचने के लिए उन्होंने घर में रहने वालों की हत्या कर दी।

    अदालत ने आगे कहा,

    "राज्य की ओर से रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह दिखाया जा सके कि वे कठोर अपराधी हैं, जिनके सुधार की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने कहा कि समय से पहले रिहाई की आशंका को कार्यपालिका की क्षमा शक्तियों पर उचित रोक लगाकर संबोधित किया जा सकता है।

    तदनुसार, उत्तेजक और कम करने वाले कारकों को संतुलित करने के बाद अदालत ने अपीलकर्ताओं पर लगाए गए मौत की सजा को 30 साल की अवधि के लिए बिना छूट के आजीवन कठोर कारावास में बदल दिया।

    केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सहदेब बर्मन व अन्य, संबंधित आपराधिक अपील के साथ

    कोरम: जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस सुभेंदु सामंत

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