'कोई सकारात्मक सामग्री नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता के झूठे आरोपों से जुड़े मामले में अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार किया

Brij Nandan

14 May 2022 10:31 AM IST

  • Gujarat High Court

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने आवेदक द्वारा अपनी बहन (नाबालिग) के माध्यम से अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 10 के तहत दायर एक झूठे आवेदन को खारिज करते हुए कहा,

    "यह सामान्य कानून है कि अवमानना की कार्यवाही शुरू करना एक गंभीर कदम है, इसे नियमित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। जब तक कोई निश्चित सामग्री और स्पष्ट मामला नहीं बनता, यह कोर्ट अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर देगा।"

    यहां आवेदक ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी बहन और खुद द्वारा सहन किए गए कथित शारीरिक शोषण के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    आवेदक की बहन के कर्मचारी के एक एक्टिवा वाहन को यातायात पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में जुर्माने की अदायगी पर बहन आवेदक के साथ वाहन को कब्जे में लेने के लिए थाने पहुंची, जहां अधिकारियों ने उन पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद, आवेदक ने दावा किया कि उनके खिलाफ दो अन्य आरोपियों के साथ आईपीसी की धारा 447, 379 और 114 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आवेदक ने जोर देकर कहा कि उसके द्वारा कोई चोरी या अतिचार नहीं किया गया है।

    राज्य ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज पर भरोसा करने वाले आरोपों का विरोध किया, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी दुर्व्यवहार या अत्याचार के कोई संकेत नहीं थे। इसके अलावा, निषेध अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण वाहन को हिरासत में लिया गया था। आवेदक की बहन ने भी वाहन को अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में ले लिया और इसलिए उसके खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई।

    आवेदक और अन्य आरोपी भी उसके साथ वाहन पर कब्जा करने के लिए गए थे और इसलिए उन्हें आरोपी के रूप में पेश किया गया। यह भी पता चला कि प्रार्थी की बहन को झूठे आरोप लगाकर प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष तुच्छ मुद्दे उठाने की आदत थी और वह 19 अपराधों में आरोपी व्यक्ति थी। राज्य के अनुसार, उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और आवेदक और उसकी बहन को चोट लगी थी।

    इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति शास्त्री और न्यायमूर्ति कुमार ने यह भी कहा कि आवेदक और उसकी बहन को लगी चोटें पुलिस के अत्याचार का परिणाम नहीं थीं, बल्कि दो बाइकों की टक्कर का परिणाम थीं। यह भी सामने आया कि बहन ने अनाधिकृत रूप से एक अन्य वाहन को भी कब्जे में लेने का प्रयास किया था। उसके खिलाफ आईपीसी और निषेध अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 19 आपराधिक मामले लंबित थे।

    बेंच ने आदेश दिया,

    "प्रतिवादियों द्वारा अपने जवाब हलफनामे में दिए गए दावे के साथ-साथ दस्तावेजों के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा उठाए गए स्टैंड के एक संयुक्त पढ़ने पर, हम संबंधित राय के हैं कि इस न्यायालय के लिए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि अधिकारियों के खिलाफ जिस कृत्य का आरोप लगाया गया है, उसे घटित होने के रूप में माना जा सकता है।"

    "किसी भी सकारात्मक सामग्री के अभाव में" अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करते हुए, बेंच ने विविध सिविल आवेदन को खारिज कर दिया। इस न्यायालय के लिए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कथित कृत्य जिसे अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदार ठहराया गया है, को हुआ माना जा सकता है।"

    केस का शीर्षक: नथिबेन ललितभाई वेगाड़ा बनाम गुजरात राज्य

    केस नंबर: सी/एमसीए/178/2022

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