'दवाओं की कमी के कारण किसी मरीज को परेशानी न हो': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

13 Aug 2021 4:25 PM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में ब्लैक फंगस (Black Fungus) के रोगियों के लिए एम्फोटेरिसिन बी (Amphotericin B) इंजेक्शन और अन्य दवाएं सुनिश्चित करें और आगे कहा कि दवाओं की कमी के कारण किसी मरीज को परेशानी न हो।

    मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ब्लैक और सफेद फंगस या राज्य में इसी तरह की अन्य बीमारी के रोगियों की संख्या के संबंध में सटीक स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलाज करने वाले डॉक्टरों द्वारा न केवल जबलपुर में बल्कि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और राज्य के अन्य शहरों सहित अन्य शहरों के अस्पतालों में भी रोगियों को दवाएं निश्चित रूप से निर्धारित की जानी चाहिए।

    यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ के साथ एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त अधिवक्ता जुबिन प्रसाद के साथ पारित किया गया, अदालत को अवगत कराया कि जबलपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 50 से अधिक रोगियों के परिवार के सदस्यों ने सरकार के अधिकारियों का घेराव किया है क्योंक रोगियों के जीवन को बचाने के लिए और इलाज के जरूरी एम्फोटेरिसिन-बी दवा नहीं दी जा रही है।

    राज्य सरकार ने राज्य में COVID-19 स्थिति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए पहले के आदेश के अनुपालन में 11 वीं स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के बाद विकास किया।

    रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि 188 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में से 61 संयंत्रों को हमने पहले ही चालू कर दिया था, 13 और संयंत्रों के लिए उपकरण संबंधित एजेंसी द्वारा वितरित किए गए और स्थापना प्रक्रिया प्रगति पर है। यह भी कहा गया कि राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार शेष संयंत्रों को 30 सितंबर, 2021 तक स्थापित कर दिया जाएगा।

    बेंच को बताया गया कि राज्य के 52 जिला अस्पतालों में से 14 जिलों में सी.टी. स्कैन मशीनें काम कर रही हैं और बाकी जिलों में भी सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

    न्यायालय को अब तक प्राप्त टीकों की आपूर्ति के अनुसार सूचित किया गया कि राज्य सितंबर, 2021 के अंत तक पहली डोज के साथ पूरी 18 से अधिक उम्र की आबादी को टीकाकरण द्वारा कवर करने की उम्मीद है।

    यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा केंद्रित प्रयासों के कारण दिसंबर, 2021 के अंत तक 18 से अधिक उम्र की पूरी आबादी को पूर्ण टीकाकरण प्रदान किया जाएगा।

    न्यायालय ने कहा कि यह न्यायालय राज्य के सभी जिला सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, सीटी स्कैन मशीन और ऑक्सीजन / आईसीयू / एचडीयू / पीआईसीयू बेड की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करता है। यह न्यायालय राज्य के अधिकारियों द्वारा किए गए सभी प्रयासों की सराहना करता है और राज्य की बड़ी आबादी के टीकाकरण के संबंध में इसके प्रदर्शन की सराहना करता है कि यह सितंबर के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहली खुराक के टीकाकरण का सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और ऐसे सभी लोगों का वर्ष 2021 के अंत तक पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा।

    अब इस मामले पर छह सितंबर को विचार किया जाएगा।

    शीर्षक: सू मोटू बनाम भारत सरकार एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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