'स्वतंत्रता का दुरुपयोग या जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द करने से संबंधित कानून की व्याख्या की

Brij Nandan

14 May 2022 10:35 AM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के जस्टिस आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने हाल ही में जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने नोट किया कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है या आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्रता के दुरुपयोग का मामला नहीं बनाया जा सकता।

    आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 114, 34 और 120 (बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 20 एफआई दर्ज की गई थीं। इन एफआई में मुख्य आरोपी व्यक्ति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड ('आवेदक बैंक') के उपाध्यक्ष होने के नाते अपने रिश्तेदारों के लिए उचित सुरक्षा के बिना अलग-अलग लोन स्वीकृत करने का आरोप लगाया गया था, भले ही रिश्तेदार निश्चित समय पर ब्याज के साथ लोन चुकाने में विफल रहे हों।

    इसके बाद, 15 अभियुक्तों में से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि शेष अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी गई।

    आवेदक-बैंक ने दावा किया कि मुख्य आरोपी व्यक्ति प्रति माह 1 लाख रुपये की राशि जमा करने के लिए वचनबद्ध है, जबकि अन्य आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत के दौरान प्रति माह रुपये 25,000 की राशि जमा करने के लिए बाध्य है।

    कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि इस तरह के अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी। इसके बावजूद आरोपितों ने बैंक को कोई भुगतान करना बंद कर दिया था।

    इसने ने आवेदक को जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए मजबूर किया। हालांकि, इस आवेदन को एक सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसे गुजरात उच्च न्यायालय की तत्काल पीठ के समक्ष चुनौती दी जा रही थी।

    जस्टिस शास्त्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि "बिना अधिक प्रतिरोध के", आवेदक ने "स्पष्ट रूप से प्रस्तुत" किया था कि लगभग समान परिस्थितियों में, इस अपराध के संबंध में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के मामले की जांच करते हुए जमानत रद्द करने के संबंध में सभी आवेदनों को खारिज कर दिया था। को-ऑर्डिनेट बेंच के अनुसार, स्वतंत्रता का दुरुपयोग या जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया था, जिससे कि यह जमानत रद्द करने को आमंत्रित करे।

    इसके अलावा, मुख्य अभियुक्तों में से एक ने पूरी राशि चुका दी थी जिसके लिए अपराध दर्ज किया गया था जो कि किसी भी पक्ष द्वारा विवादित तथ्य नहीं था। इसलिए उनकी जमानत रद्द करने का कोई कारण नहीं था।

    याचिकाओं को खारिज करते हुए, बेंच ने जमानत रद्द करने के मुद्दे पर कानून पर चर्चा करने के लिए मायकला धर्मराजम और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य (2020) 2 एससीसी 743 और अन्य मामलों पर भरोसा किया।

    बेंच ने कहा,

    "इस अदालत ने माना कि जमानत रद्द की जा सकती है जहां (i) आरोपी समान आपराधिक गतिविधि में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, (ii) जांच के दौरान हस्तक्षेप करता है, (iii) सबूत या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, (iv) गवाहों को धमकाता है या इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होता है जिससे सुचारू जांच में बाधा आती है, (v) उसके दूसरे देश में भागने की संभावना है, (vi) भूमिगत होकर या जांच एजेंसी के लिए अनुपलब्ध होने से खुद को दुर्लभ बनाने का प्रयास करता है, (vii) खुद को उसकी जमानतदार आदि की पहुंच से बाहर रखने का प्रयास करना। उपरोक्त आधार उदाहरण हैं और संपूर्ण नहीं हैं।"

    जस्टिस शास्त्री ने एक्स बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी नोट किया,

    "पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं।"

    जमानत रद्द करने का आधार न होने पर जोर देते हुए हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच के आदेश में दखल नहीं दिया और अर्जी खारिज कर दी।

    केस का शीर्षक: विकास को.ओ.पी. बैंक लिमिटेड, (LIQ.) सुनील लक्ष्मणराव पावले बनाम गुजरात राज्य एंड 2 अन्य

    केस नंबर: आर/सीआर.एमए/3712/2018

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