किसी एक कानून के प्रावधान के तहत भरण-पोषण प्राप्त कर रही महिला को अन्य कानून के तहत भरण पोषण की मांग करने से नहीं रोका जा सकता : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Shahadat

14 Feb 2023 2:42 PM IST

  • किसी एक कानून के प्रावधान के तहत भरण-पोषण प्राप्त कर रही महिला को अन्य कानून के तहत भरण पोषण की मांग करने से नहीं रोका जा सकता : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी एक कानून के प्रावधान के तहत भरण-पोषण प्राप्त कर रही महिला को अन्य कानून के तहत भरण पोषण की मांग करने से रोका जा सके।

    जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत भरण पोषण के एवज में महिला को मिली संपत्ति पर उसका स्वामित्व बरकरार रखते हुए उक्त अवलोकन किया।

    मामले के तथ्य यह है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी और प्रतिवादी/वादी एक-दूसरे से विवाहित है। अपीलकर्ता पति ने अपनी शादी के कुछ वर्षों के बाद प्रतिवादी पत्नी और उनकी बेटी को घर से निकाल दिया और दूसरी महिला के साथ रहने लगा। बाद में सामाजिक बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अपीलकर्ता भरण-पोषण के एवज में प्रतिवादी को संपत्ति का कब्जा देगा। पक्षकारों के बीच निष्पादित दस्तावेज़ में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रतिवादी की मृत्यु के बाद संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को विरासत में मिलेगी।

    समझौते के कुछ समय बाद अपीलकर्ता और उसकी दूसरी पत्नी ने सूट की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। व्यथित होकर प्रतिवादी पत्नी ने अपीलकर्ता पति के खिलाफ संपत्ति के स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा की मांग करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया।

    ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि पक्षकारों के बीच समझौता रजिस्टर्ड नहीं है। यह भी देखा गया कि वाद संपत्ति का कब्जा प्रतिवादी/वादी को नहीं सौंपा गया और वाद समय के साथ बाधित हो गया। पत्नी ने अपने मुकदमे खारिज करने के खिलाफ निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपील दायर की और उसे अनुमति दी गई। निचली अदालत के फैसले को पलटने से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की।

    अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के बीच समझौता रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इसे संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए भी नहीं माना जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि सूट समय से बाधित है। अपीलकर्ता ने आगे बताया कि प्रतिवादी पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करते हुए आवेदन दायर किया, जिसमें उसने सूट की संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार, यह दावा किया गया कि निचली अपीलीय अदालत का निर्णय अपास्त करने के लिए उत्तरदायी है।

    पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करने पर न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत नहीं हुआ। यह नोट किया गया कि यह विवादित नहीं है कि सूट संपत्ति के संबंध में अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच समझौता वास्तव में निष्पादित किया गया। न्यायालय ने कहा कि उक्त समझौते के केवल अवलोकन का अर्थ है कि सूट की संपत्ति का कब्जा भी अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को दिया गया।

    इस प्रकार यह माना गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत प्रावधानों के अनुसार, प्रतिवादी सूट संपत्ति का असली मालिक है,

    इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हिंदू महिला के पास कोई भी संपत्ति चाहे वह अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, उसके द्वारा उसके पूर्ण स्वामी के रूप में आयोजित की जाएगी, न कि एक सीमित स्वामी के रूप में। इसलिए इस मामले की जड़ यह है कि महिला का जमीन पर कब्जा होना चाहिए। पूर्व समझौते को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि विवाद में भूमि वादी को उसके भरण-पोषण के लिए दी जा रही है। इस का आवश्यक निहितार्थ यह होगा कि कब्जा भी दे दिया गया। अन्यथा भरण-पोषण के रूप में समझौते को निष्पादित करने और उसके बाद वादी को जमीन न देने का कोई मतलब नहीं था... इन परिस्थितियों में इस न्यायालय का विचार है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे।

    प्रतिवादी द्वारा सूट की संपत्ति के कब्जे के अलावा अपीलकर्ता से मासिक भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के बिंदु पर अदालत ने कहा कि कानून का कोई प्रावधान नहीं है, जो महिला को दो अलग-अलग कानूनों के तहत मुआवजे की मांग करने से रोकता हो।

    सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश बनाम के मामले में नेहा और अन्य ने (2021) 2 एससीसी 324 में बताया कि अगर पत्नी कानून के एक प्रावधान के तहत भरण-पोषण प्राप्त कर रही है तो दूसरे प्रावधान के तहत भरण-पोषण की मात्रा का पता लगाते समय अदालत पत्नी द्वारा दी जाने वाली भरण-पोषण राशि को ध्यान में रखेगी। पहले से स्थापित कार्यवाही में शामिल हो रहा है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर पत्नी को कानून के एक प्रावधान के तहत भरण-पोषण मिल रहा है तो उसे कानून के दूसरे प्रावधान के तहत भरण-पोषण की राशि बिल्कुल नहीं मिल सकती। अन्यथा भी वर्तमान मामले में वह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन 29.04.1998 को दायर किया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वादी पहले से मौजूद समझौते के आधार पर भरण-पोषण प्राप्त कर रहा है।

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने अपील सुनवाई योग्य न पाते हुए इसे खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: द्वारका प्रसाद पटेल बनाम मैरी (एस.ए. 466/2007)

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