'कोई आसन्न खतरा नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने एसपी को पोस्ट ग्रेजुएट महिला की सुरक्षा याचिका पर विचार करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

26 April 2022 5:43 PM IST

  • कोई आसन्न खतरा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसपी को पोस्ट ग्रेजुएट महिला की सुरक्षा याचिका पर विचार करने के निर्देश दिए

    राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पोस्ट ग्रेजुएट महिला द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें शिकायत की गई थी कि वह अपनी पढ़ाई करना चाहती है, जबकि उसे पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है।

    गंगानगर की निवासी होने के कारण, याचिकाकर्ता वर्तमान में जोधपुर में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही है और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। इस संबंध में, उसने अपने माता-पिता से पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की प्रार्थना की।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए कोई आसन्न खतरा नहीं है और अगर याचिकाकर्ता को अपने जीवन और अपने माता-पिता से स्वतंत्रता के बारे में कोई आशंका या खतरा है, तो वह पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (पूर्व) के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व कर सकती है।

    न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने आपराधिक विविध याचिका का निपटारा करते हुए कहा,

    "कोई आसन्न धमकी नहीं दी गई है। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि यदि याचिकाकर्ता को कोई आशंका या धमकी है अपने जीवन और अपने माता-पिता से स्वतंत्रता के बारे में धारणा, वह अपनी चिंता का संकेत देते हुए पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (पूर्व) के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व कर सकती है।"

    विशेष रूप से, अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह का कोई प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (पूर्व) कानून के अनुसार उस पर विचार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि याचिकाकर्ता को उसके माता-पिता द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा सकता है।

    इसके अलावा, अदालत ने याचिकाकर्ता से उसके माता-पिता और पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (पूर्व) को उसके आवास के बारे में सूचित करने को कहा है।

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रतीश भटनागर पेश हुए जबकि प्रतिवादी-राज्य की ओर से पीपी महिपाल बिश्नोई पेश हुए।

    केस का शीर्षक: मनीषा खटोर बनाम राजस्थान राज्य

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 145

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