[जेजे एक्ट] भारत के बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं, विदेश यात्रा के किशोरों के अधिकार में कटौती की जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Shahadat

28 Sept 2022 5:31 PM IST

  • [जेजे एक्ट] भारत के बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं, विदेश यात्रा के किशोरों के अधिकार में कटौती की जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि विचाराधीन या किशोर जो कानून का उल्लंघन करता है, उसे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं है।

    जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हालांकि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग होने के अलावा "मूल्यवान और बुनियादी अधिकार" है, लेकिन इसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 90 और 91 के तहत "उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से" कम किया जा सकता।

    अदालत ने किशोर द्वारा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उसे उच्च के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया, जो सड़क दुर्घटना के मामले में शामिल था, जिसमें अक्टूबर 2020 में 49 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।

    किशोर ने चार साल के कोर्स के लिए अमेरिका के कोलंबिया कॉलेज में दाखिला लिया। उसके वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि जेजे अधिनियम के तहत जांच लंबित रहने से याचिकाकर्ता को विदेश में अध्ययन करने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि किशोर जब भी जांच के लिए आवश्यक होगा, खुद को जेजेबी के सामने पेश करेगा।

    एमिकस क्यूरी, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और सरकारी वकील को सुनने के बाद अदालत ने विचार के लिए दो कानूनी मुद्दे तय किए:

    i) क्या विचाराधीन या किशोर जो कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा है, उसको विदेश में उच्च शिक्षा का कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार है या नहीं?

    ii) क्या जेजेबी के साथ-साथ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा जेजे अधिनियम की धारा 90 और 91 के तहत आदेश पारित किए गए हैं?

    जस्टिस पुरी ने उन्नी कृष्णन, जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि यह माना गया कि देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है।

    उन्होंने कहा,

    "उक्त अधिकार अनुच्छेद 21 से आता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और इसकी सामग्री और मानकों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित किया जाना है। दूसरे शब्दों में इस देश के प्रत्येक बच्चे/नागरिक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त शिक्षा अधिकार है। शिक्षा का उनका अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अधीन है।"

    इस तर्क पर कि मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया जाएगा।

    जस्टिस पुरी ने कहा कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट "अधिकार के संबंध में मुद्दे से निपटती है। विदेश यात्रा जहां किसी भी न्यायसंगत और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किए बिना पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है।"

    अदालत ने कहा,

    "हालांकि, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में मामला उपरोक्त मामले में विषय नहीं है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सुप्रीम कोर्ट के उन्नी कृष्णन के मामले में निर्णय के बाद अधिनियमित किया गया और यह 01.04.2010 से लागू हुआ।"

    हालांकि, अदालत ने आगे कहा कि फरजाना बटूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने के अधिकार को भारत के संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित नहीं किया गया।

    याचिकाकर्ता के इस तर्क पर कि याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने का मौलिक अधिकार है, अदालत ने यह भी कहा कि इसे कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह किसी छोटी अवधि के लिए नहीं बल्कि लगातार चार साल की अवधि के लिए अनुमति मांग रहा है।

    अपने द्वारा तैयार किए गए पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए अदालत ने कहा:

    "उपरोक्त कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के पास उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अध्ययन करने का कोई मौलिक अधिकार या वैधानिक अधिकार नहीं है। उसे केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ विदेश यात्रा के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। यह जेजे बोर्ड पर विशेष रूप से धारा 90 और 91 की योजना, उद्देश्य और भावना पर विचार करके उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है।"

    जेजे एक्ट की धारा 90 और 91

    जेजेबी ने याचिकाकर्ता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि अधिनियम के तहत जांच पहली पेशी की तारीख से चार महीने के भीतर पूरी करने की आवश्यकता है, जब तक कि इसे बढ़ाया नहीं जाता है, उसे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की अनुमति देना संभव नहीं होगा।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव ने इस आधार पर जेजेबी के फैसले को बरकरार रखा कि किशोर और अन्य बच्चे द्वारा बार-बार आवेदन दायर करने के कारण जांच प्रक्रिया में देरी हो रही है, जो पीड़ित की बाइक को टक्कर मारने वाले वाहन का चालक है।

    एमिक्स क्यूरी प्रीतिंदर सिंह अहलूवालिया ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जेजेबी और एएसजे द्वारा पारित आदेशों में उन प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया जिनके तहत जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं पाए जाने पर बच्चे की उपस्थिति को समाप्त किया जा सकता है। एडवोकेट अहलूवालिया ने अपने सबमिशन में जेजे एक्ट की धारा 3 का भी उल्लेख किया, जो कि मासूमियत के अनुमान और बच्चे के सर्वोत्तम हित को बनाए रखने के सिद्धांतों से संबंधित है।

    जस्टिस पुरी ने फैसले में कहा कि एएसजे गुड़गांव ने अधिनियम की धारा 90 और 91 के प्रभाव पर विचार नहीं किया, जो बच्चे के माता-पिता/अभिभावक की उपस्थिति और बच्चे की उपस्थिति से संबंधित है।

    अदालत ने देखा:

    "अधिनियम की धारा 91(1) में दो चरण होते हैं। पहला, यदि जांच के दौरान समिति या बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि जांच के उद्देश्य के लिए बच्चे की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो दूसरा, बोर्ड या बोर्ड समिति बच्चे की उपस्थिति से दूर होगी। अभिव्यक्ति "होगा" का उपयोग अधिनियम की धारा 91 (1) के दूसरे भाग में किया गया है। इसलिए यह प्रकृति में अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, जब किसी भी स्तर पर समिति या बोर्ड रिकॉर्ड करता है इसकी संतुष्टि है कि बच्चे की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो दूसरा अनिवार्य हिस्सा संचालन में आता है।"

    अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि एएसजे द्वारा अपने आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां प्रतिकूल और आरोप लगाने वाली हैं।

    अदालत ने कहा,

    "उपरोक्त पैरा के अवलोकन से पता चलता है कि उसमें की गई टिप्पणियां जेजे अधिनियम की धारा 3 (viii) के तहत निर्धारित मौलिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पैरा में की गई टिप्पणियां दिनांक 27.06.2022 के अपने आदेश में 12 और 14 को एतद्द्वारा रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है।"

    राहत

    जस्टिस पुरी ने पुनर्विचार याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि जेजेबी और एएसजे द्वारा पारित आदेश जेजे अधिनियम, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 90 और 91 के अनुरूप नहीं हैं। आदेशों को खारिज करते हुए अदालत ने जेजेबी को एक महीने की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: Rxxxxx Dxxxxx बनाम हरियाणा राज्य

    याचिकाकर्ता के लिए वकील: सीनियर एडवोकेट आर.एस. राय एडवोकेट रुबीना के साथ

    राज्य के लिए वकील: रणवीर सिंह आर्य, एडिशनल एडवोकेट जनरल

    एमिक्स क्यूरी: प्रीतिंदर सिंह अहलूवालिया

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