सार्वजनिक नीलामी में बेची गई जमीन के लिए कोई शर्त नहीं होने पर बिक्री के अधिकारों पर कोई बंधन नहीं: गुजरात हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
14 Feb 2022 11:30 AM IST
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कहा कि "जब जमीन एक सार्वजनिक नीलामी में बेची गई और बिक्री के उक्त आदेश से जुड़ी कोई शर्त नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति के संबंधित भूमि की बिक्री के अधिकारों पर कोई बंधन नहीं हो सकता है।"
न्यायमूर्ति एपी ठाकर की खंडपीठ ने विशेष सचिव (अपील) राजस्व विभाग ('एसएसआरडी') द्वारा याचिकाकर्ता की जमीन को सरकार को सौंपने के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका में यह टिप्पणी की।
जब भूमि को सार्वजनिक नीलामी में बेचा गया और बिक्री के उक्त आदेश से जुड़ी कोई शर्त नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति के उस भूमि की बिक्री के अधिकार का कोई बंधन नहीं हो सकता है।
पूरा मामला
इस मामले में मामलातदार द्वारा पारित अनुदान आदेश के तहत विवादित भूमि का स्वामित्व निजी प्रतिवादी के पति के पास है।
इसके बाद, परिवार में विभाजन हो गया जिसके कारण उक्त भूमि निजी प्रतिवादी के हिस्से में आ गई।
याचिकाकर्ता ने निजी प्रतिवादी से 1981 में एक पंजीकृत सेल डीड के माध्यम से उक्त भूमि खरीदी।
हालांकि, डिप्टी कलेक्टर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ इस आधार पर कार्यवाही शुरू की कि लेनदेन मूल अनुदान आदेश का उल्लंघन है और इसलिए, उक्त संपत्ति को सरकारी भूमि मानी जाती है।
याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की जिसने अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता के रिवीजन आवेदन को भी खारिज कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने विरोध किया कि प्राधिकरण ने 24 साल बाद 2006-07 में कार्यवाही शुरू की। विलम्ब के आधार पर कार्यवाही उच्च राजस्व प्राधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है। यह इब्राहिमपट्टनम तालुक व्यवस्या कोली संघम बनाम के. सुरेश रेड्डी [2003 (7) एससीसी 667] में निर्णय के अनुरूप है।
इसके अलावा, प्राधिकरण ने निजी प्रतिवादी के पति को भूमि प्रदान की थी और वर्तमान याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती ने सार्वजनिक नीलामी में भाग लिया था और उच्चतम बोलीदाता होने के नाते सरकार द्वारा भूमि प्रदान की गई थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इस भूमि को नए कार्यकाल की भूमि के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी राज्य ने दावा किया कि भूमि एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से याचिकाकर्ता को हस्तांतरित की गई थी, जो कुछ शर्तों के उल्लंघन में है, जिसे भूमि निजी प्रतिवादी के पति को एक नई कार्यकाल भूमि के रूप में बेच दी गई थी।
जजमेंट
बेंच ने कहा कि इब्राहिमपट्टनम तालुक व्यवस्या के फैसले में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 की धारा 50(4) से संबंधित है, जिसमें 'किसी भी समय' शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 'किसी भी समय' स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति का प्रयोग किसी विशेष तिथि को निर्धारित नहीं करता है। हालांकि, यह मनमाना या निर्देशित नहीं होना चाहिए।
गौरतलब है कि बेंच ने कहा कि बिक्री लेनदेन 1981 में दर्ज किया गया था और 1982 में उत्परिवर्तित किया गया था। तब से, 24 साल की चूक हो गई थी और अधिकारियों द्वारा स्वप्रेरणा से शक्ति का प्रयोग किया गया था। यह समय की उचित अवधि के भीतर नहीं था जैसा कि मिसाल में निर्धारित किया गया है।
हाईकोर्ट ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि उक्त व्यक्ति को भूमि प्रदान करते समय कोई शर्त संलग्न नहीं की गई थी जिसने इसे सार्वजनिक नीलामी में खरीदा था।
तदनुसार, अधिकारियों की कार्रवाई को कानून की नजर में उचित नहीं माना गया और डिप्टी कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया गया।
केस का शीर्षक: हीराभाई लखभाई भारवाड़ @ वीरभाई लखभाई भरवाड़ बनाम गुजरात राज्य एंड 5 अन्य
केस नंबर: सी/एससीए/12388/2015
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