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COVID-19 के कारण वित्तीय वर्ष का विस्तार नहीं, वित्त मंत्रालय ने फर्ज़ी खबर का खंडन किया

इस साल वित्तीय वर्ष को आगे बढ़ाने संबंधित एक फर्ज़ी समाचार के भारी प्रसार के बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस फेक न्यूज़ में कहा जा रहा था कि इस साल वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 1 जुलाई, 2020 तक कर दिया गया है। इस खबर का वित्त मंत्रालय ने खंडन किया।
मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं किया जा रहा है।"
फर्जी समाचार का आधार राजस्व विभाग (एसओ 1226 (ई)) द्वारा जारी अधिसूचना की गलत व्याख्या थी जो भारतीय स्टांप अधिनियम में कुछ संशोधनों से संबंधित थी। यह स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी द्वारा अधिकृत सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लेनदेन पर स्टांप ड्यूटी के संग्रह के लिए एक कुशल तंत्र लगाने से संबंधित था।
यह परिवर्तन पहले 1 अप्रैल, 2020 से लागू होने की सूचना दी गई थी। हालांकि, मौजूदा स्थिति के कारण, यह निर्णय लिया गया है कि कार्यान्वयन की तारीख अब 1 जुलाई तक स्थगित कर दी जाएगी।