"कोई सबूत नहीं": दिल्ली कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पांच अन्य को उन्नाव की रेप पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में बरी किया

LiveLaw News Network

21 Dec 2021 2:52 AM GMT

  • कोई सबूत नहीं: दिल्ली कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पांच अन्य को उन्नाव की रेप पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में बरी किया

    दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पांच अन्य लोगों को 2019 उन्नाव की रेप पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में बरी किया।

    अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने प्रथम दृष्टया देखा कि सेंगर, ज्ञानेंद्र सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, रिंकू सिंह और अवधेश सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिससे उन्हें बरी कर दिया गया।

    सेंगर और अन्य पर आईपीसी की धारा 506(ii) के साथ धारा 34 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

    हालांकि, कोर्ट ने अन्य सह आरोपी व्यक्तियों आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत पाते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए। उन पर आईपीसी की धारा 506(ii) के साथ धारा 34 के तहत आरोप लगाया गया है।

    मामले के बारे में

    मामला सेंगर और उसके सहयोगियों के बीच एक कथित साजिश का है। उन्नाव रेप पीड़िता, उसके वकील और दो संबंधियों के साथ कार में सवार और एक ट्रक के बीच टक्कर हो गई। उसकी दोनों संबंधियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस ने सेंगर और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

    सीबीआई जांच ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या या हत्या के प्रयास के लिए किसी मौजूदा आपराधिक साजिश की संभावना को खारिज कर दिया।

    हालांकि, पीड़िता के चाचा-शिकायतकर्ता ने जांच के बाद निष्कर्षों को चुनौती देते हुए एक विरोध याचिका दायर की, जिसमें लापरवाही से ड्राइविंग के कारण मौत और चोटों के मामले में सरलता के रूप में मामला दर्ज किया गया।

    यह आरोप लगाया गया कि दुर्घटना को आरोपी सेंगर के इशारे पर अंजाम दिया गया, ताकि उसे अपने खिलाफ सबूत देने से रोका जा सके।

    यह भी आरोप लगाया गया कि दुर्घटना कार में सवार लोगों को मारने के लिए एक जानबूझकर किया गया कृत्य है जो कि नंबर प्लेट के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करने और उसे काले रंग में रंगने के प्रयासों से पुष्ट होता है ताकि असली अपराधी भाग सकें। आरोपी सेंगर और उच्चाधिकारियों के सहयोग से, सीबीआई के अधिकारियों ने इस तथ्य की अनदेखी की कि घटना और दुर्घटना से संबंधित कई गवाहों को धमकाया गया और असफल निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए अलग-अलग बयान देने के लिए मजबूर किया गया।

    अदालत अब अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी।

    केस का शीर्षक: सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह सेंगर एंड अन्य।

    आदेश की कॉपी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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