'एफआईआर में हादसे की किसी भी तारीख/समय का कोई विवरण नहीं', बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधक को बलात्कार के आरोप में अग्रिम जमानत दी

SPARSH UPADHYAY

10 Oct 2020 2:23 PM GMT

  • एफआईआर में हादसे की किसी भी तारीख/समय का कोई विवरण नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधक को बलात्कार के आरोप में अग्रिम जमानत दी

    यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में, घटना की किसी भी तारीख और समय के बारे में कोई विवरण नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (07 अक्टूबर) को एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में स्कूल प्रबंधक को अग्रिम जमानत दे दी।

    न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ आवेदक (इज़्ज़ाक शशिकुमार नाइक) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ राजगढ़ पुलिस स्टेशन, तालुका भोर, जिला पुणे में CRNo.523 दर्ज किया गया था।

    वो इस एफआईआर (POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 12 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 376 और 354 के तहत दर्ज) के सिलसिले में गिरफ़्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत की मांग कर रहे थे।

    मामले के तथ्य

    अभियोजन पक्ष ने 27 अगस्त, 2020 को राजगढ़ पुलिस स्टेशन में आवेदक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

    महिला ने एक घटना का हवाला दिया, जो लगभग ढाई साल पहले मई या जून 2018 के महीने में हुई थी, जब वह काम की तलाश में थी और उसे पता चला कि खेड़ शिवपुर के एक गर्ल्स स्कूल में, सफाई उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता।

    उसने कई बार मिशन स्कूल का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं दी गई क्योंकि वहाँ कोई पद नहीं था।

    कुछ दिनों के बाद, उसने फिर से स्कूल का दौरा किया और श्री नाइक (आवेदक) ने उसे काम करने की पेशकश की और उसे बताया कि उसे उक्त कार्य के लिए 20,000/- से 25,000/- रूपये मिलेंगे, लेकिन इस उद्देश्य के लिए, शिकायतकर्ता को उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना होगा।

    इसके बाद, यह कहा गया कि वह उसे एक कमरे में ले गया, जो इमारत के पीछे स्थित था और उसने महिला के साथ संभोग किया।

    घटना को दोहराया गया और आरोप यह है कि इस आश्वासन पर कि उसे कुछ नौकरी की पेशकश की जाएगी, श्री नाइक (आवेदक) ने उसे शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर किया।

    शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि एक अवसर पर, उसकी बहन की बेटी रेशमा (14 वर्षीया), जब वह आवेदक से मिलने के लिए उसके साथ स्कूल गई थी तब रेशमा ने उससे शिकायत की थी कि एक वृद्ध व्यक्ति ने, जिसे उसने श्री नायक के रूप में बताया था, उसे गले लगाया।

    महिला ने अपने द्वारा दायर की गई शिकायत में, शिकायत में हुई देरी के बारे में भी बताया और यह कहा कि वह असहाय थी और चूंकि श्रीमान नायक ने अपने आश्वासन के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी थी, इसलिए उसने एक सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया और उसने उसे पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाया और इसलिए, वह इस घटना की रिपोर्ट कर सकी।

    न्यायालय का अवलोकन

    न्यायालय का विचार था कि एफआईआर, केवल अस्पष्ट रूप से उस घटना को संदर्भित करती है जो कथित तौर पर मई या जून 2018 के महीने में हुई थी, बिना किसी विशेष तारीख या समय के।

    इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि शिकायत, जिसमें चार अलग-अलग मौकों को संदर्भित किया गया था, बिना किसी तिथि और समय के थीं। प्रथम दृष्टया, कोर्ट ने कहा, शिकायतकर्ता द्वारा विलंब को समझाने के लिए दिया गया कारण उचित नहीं है।

    कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता महिला है, जिसकी उम्र 37 वर्ष है। आवेदक की आयु 63 वर्ष है। शिकायतकर्ता की भतीजी के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में POCSO अधिनियम के तहत आरोप भी तारीख और समय के बारे में विवरण में कमी के साथ है और ढाई साल के बाद उसकी शिकायत की गयी।

    इस संदर्भ में न्यायालय ने टिप्पणी की,

    "शिकायत दर्ज करने में देरी को परीक्षण के समय घातक नहीं माना जा सकता है और अभियोजन पक्ष उस समय उचित स्पष्टीकरण के साथ आ सकता है, लेकिन वर्तमान में, शिकायत के आधार पर कार्यवाही और उसमें निहित संस्करण, आवेदक की हिरासत में मेरे विचार में आवश्यक नहीं है।"

    इसके अलावा,अदालत ने कहा,

    "आवेदक एक जिम्मेदार व्यक्ति है और एक प्रबंधक के रूप में सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ काम कर रहा है। उसकी समाज में जड़ें हैं और न्याय के दौरान उसके भागने की संभावना कम से कम है।"

    इस शर्त के अधीन कि आवेदक जांच में साथ देगा और शिकायत के रूप में निहित अस्पष्ट आरोपों के मद्देनजर पुलिस स्टेशन में उपस्थित होगा जब भी उसे बुलाया जाएगा, अदालत ने उसे अग्रिम जमानत का हकदार पाया।

    अंत में अदालत ने आदेश दिया कि राजगड पुलिस स्टेशन के साथ पंजीकृत 2020 के CRNo.523 में उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक-शशिकुमार नाइक को 25,000 / - रुपये के बांड पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

    आदेश की प्रति देखें



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