भारत की तरह किसी अन्य देश की न्यायपालिका में जजों पर काम का इतना बोझ नहीं : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

Sharafat

16 Aug 2022 1:59 AM GMT

  • भारत की तरह किसी अन्य देश की न्यायपालिका में जजों पर काम का इतना बोझ नहीं : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

    केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू को सुप्रीम कोर्ट परिसर में सोमवार को एससीबीए द्वारा आयोजित 75 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी देश उन अद्वितीय समस्याओं का सामना नहीं कर सकता, जिनका भारत सामना कर रहा है, उन्होंने कहा कि राज्य के कामकाज पर व्यापक टिप्पणी करना आसान है, लेकिन राज्य के किसी एक अंग में एक पद धारण करना आसान नहीं है।

    उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब से, 2047 तक भारत 'अमृत कल' मनाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाए जब वह अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री की मजबूत दृष्टि को साकार करने के लिए तीनों अंगों, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक टीम के रूप में मिलकर काम करना होगा।

    कानून मंत्री रिजिजू ने देश भर में सभी अदालत भवनों को तिरंगे से सजाकर "इस स्वतंत्रता वर्ष और अमृत महोत्सव के उत्सव में अग्रणी भूमिका निभाने" के लिए न्यायपालिका को बधाई दी।

    उन्होंने कहा कि कई लोग यह मान सकते हैं कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका बहुत अलग तरीके से काम करती है, ऐसा नहीं है और तीनों अंगों ने मिलकर काम किया, लेकिन किए गए कार्य की प्रकृति की संवेदनशीलता के कारण वे अलग-अलग काम करते प्रतीत होते हैं। .

    उन्होंने कहा कि-

    " किसी ऐसे व्यक्ति में कुछ भी गलत नहीं है जो संवैधानिक पद पर काबिज है, अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहा है। लेकिन कई बार आपको यह समझना होगा कि बाड़ के दूसरे पक्ष की कहानी क्या है ... संसद में भी कई कानून मंत्री से सवाल करेंगे। लोग कानून मंत्री से सवाल पूछते हैं - "मामले क्यों लंबित हैं, न्याय देने में इतनी देरी क्यों है?" कई बार मैं असहाय हो जाता हूं क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाता...। मुझे यह भी समझना होगा कि मुझे न्यायपालिका में वापस आना है, मुख्य न्यायाधीश से बात करनी है, मुझे न्यायाधीशों के साथ बातचीत करनी है। मेरे साथ एक 'लक्ष्मण रेखा' है जिसे मैं कभी भी पार नहीं करूंगा। "

    रिजिजू ने राज्य के सभी अंगों की विशिष्टता और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य देश की न्यायपालिका पर भारत के समान भार नहीं है जहां प्रत्येक न्यायाधीश एक दिन में 40-50 मामलों का निपटारा करता है।

    उन्होंने सर पैट्रिक कॉर्मैक (यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य) के साथ अपनी बैठक को याद करते हुए संसद के भारतीय सदस्यों द्वारा किए गए अद्वितीय कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि-

    "2004 में जब मैं संसदीय संवाद कार्यक्रम के लिए इंग्लैंड में था, तब मैं बहुत छोटा था। मैंने सर पैट्रिक कॉर्मैक के रूप में जाने जाने वाले सबसे वरिष्ठ सांसद के साथ बातचीत की। अब वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनने के लिए आगे बढ़े। मैंने उससे बहुत सी चीजें सीखीं। वहां, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक लोकसभा, जिसे वे आम सदन के सदस्य कहते हैं, में 70,000 मतदाता हैं। भारत में औसतन, (संसद का एक सदस्य) 3 मिलियन (मतदाताओं) का प्रतिनिधित्व करता है। वहां मतदाता मदद लेने के लिए सांसद के घर नहीं जाते। शिक्षा सहायता लेने के लिए, चिकित्सा सहायता लेने के लिए, बिजली कनेक्शन लेने के लिए सांसद के घर के सामने लंबी कतार नहीं हैं - सभी प्रकार के पुलिस मामले ... इतने सारे मुद्दे जो एक विषय तक सीमित नहीं हो सकते।

    जब मैं सांसद था तब भी मंत्री बनने से पहले आप दिन भर देखें तो आप उन सभी लोगों से मिलना कभी खत्म नहीं करेंगे जो स्थानीय सांसद से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही, सांसद से अपने संसदीय कर्तव्यों का भी पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए ये सभी मुद्दे भारत के लिए अद्वितीय हैं। एकमात्र देश जो जनसंख्या और आकार में भारत से बड़ा है वह चीन है जो लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसलिए कोई भी देश उस समस्या का सामना नहीं कर सकता जिसका भारत सामना कर रहा है।"

    भारतीय राज्य के अंगों के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डालने के बाद, मंत्री रिजिजू ने कहा कि राज्य के कामकाज पर व्यापक टिप्पणियां देना आसान है, लेकिन राज्य के अंगों में से एक में एक पद धारण करना आसान नहीं।

    कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं, लेकिन कार्यकारी होने के कारण और सभी कार्यकारी कार्यों को करने का अधिकार होने के कारण सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया है, जिसमें हमारे देश में एक मजबूत न्यायपालिका स्थापित करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

    उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि सरकार की सक्रिय और सहायक भूमिका के बिना, न्यायपालिका के लिए अलगाव में अपने कर्तव्यों का पालन करना मुश्किल होगा।

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