'पिछले एक साल में आर्यन खान या अरबाज के साथ कोई संपर्क नहीं': कथित सप्लायर ने कोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

22 Oct 2021 2:57 AM GMT

  • पिछले एक साल में आर्यन खान या अरबाज के साथ कोई संपर्क नहीं: कथित सप्लायर ने कोर्ट में कहा

    आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ड्रग्स मामले में कथित सप्लायर आचित कुमार (22) ने कहा कि उसने एक साल से अधिक समय से उनसे बातचीत तक नहीं की है और आर्यन खान को केवल सामाजिक रूप से जानता है।

    कुमार के वकील ने कहा,

    "मैं आईबी स्कूल से था, मेरे पास एक निश्चित अध्ययन मंडल है, हम सामाजिक रूप से मिले होंगे। लेकिन क्या उनके पास यह दिखाने के लिए कुछ भी है कि मैंने पिछले एक साल में अरबाज या आर्यन के साथ बातचीत की है?"

    विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष जमानत की मांग करते हुए अधिवक्ता अश्विन थूल ने तर्क दिया कि कुमार क्रूज के प्रस्थान टर्मिनल पर जब्त किए गए ड्रग्स से जुड़ा नहीं है और उसके घर से 2.6 ग्राम गांजा की जब्ती दिखाने वाला पंचनामा झूठा है।

    खान और मर्चेंट से पूछताछ में कथित रूप से नाम आने के बाद मामले के 17वें आरोपी कुमार को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

    उस पर "गांजा तस्करी नेटवर्क," कम मात्रा में गांजा रखने, खपत और साजिश का हिस्सा होने का आरोप है।

    इसलिए उस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी) के साथ पठित 20(बी)(ii)(ए), 27ए, 28 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    कुमार के अलावा, कॉर्डेलिया क्रूज के दो मेहमानों ने भी आज अपनी जमानत याचिकाओं पर बहस की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शुक्रवार को आवेदनों का जवाब देगा।

    मुझे पेडलर मत कहो: कुमार

    कुमार के लिए एडवोकेट थूल ने एनसीबी को बार-बार सप्लायर और पेडलर के रूप में संदर्भित करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुमार लंदन के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन के कारण ही भारत में फंस गए।

    उन्होंने कहा कि जब उस अपराध के लिए उस पर आरोप भी नहीं लगाया गया तो उसे लगातार एक पेडलर कहना उसके करियर की बर्बादी होगी।

    थूल ने तर्क दिया,

    "इससे पहले कि मैं मामले के तथ्यों में जाऊं, मैं अपने मुवक्किल की प्रोफाइल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उसे एक पेडलर कहने का असर 22 साल के जीवन को बर्बाद कर सकता है। वे कहते हैं कि मैं एक गांजा नेटवर्क का हिस्सा हूं। क्या उनके पास यह कहने के लिए एक भी व्यक्ति है कि पैसा लिया गया या मुझे दिया गया? कम से कम एक लेन-देन, नहीं !!"

    थूल ने आगे कहा कि एनसीबी ने कथित तौर पर उसके पास से गांजा जब्त किया, जबकि मर्चेंट को चरस के साथ पाया गया और यह एनसीबी का मामला भी नहीं था कि उसने पार्टी के लिए प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध कराई।

    अवैध गिरफ्तारी

    एनसीबी की जब्ती के पंचनामा में फर्जीवाड़ा करने के आरोपों को प्रमाणित करने के लिए थूल ने कुमार की इमारत से सीसीटीवी कैमरे जमा किए।

    थूल ने पंचनामा के अनुसार कहा कि एनसीबी अधिकारियों ने 5 अक्टूबर को दोपहर 2.50 बजे से शाम 6.20 बजे के बीच आचित के घर की तलाशी ली। साथ ही यह भी कि कुमार और पंचों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

    हालांकि, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि पंच शाम 6.18 बजे पहुंचे, जब कुमार को एनसीबी अधिकारियों ने शाम 5 बजे के आसपास उसे साथ ले गए। इसके अलावा, इमारत के पंच, सुरक्षा गार्ड 18 मिनट के भीतर चले गए।

    उन्होंने कहा,

    "ये तथ्य बता रहे हैं>"

    थूल ने दावा किया कि वसूली विश्वसनीय नहीं थी और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत उनके बयान की पुष्टि नहीं की गई।

    ब्लड टेस्ट नहीं किया गया

    एविन साहू ने दावा किया कि उसके पास कुछ भी नहीं मिला था और उस पर केवल दो बार क्रूज पर धूम्रपान करने का आरोप लगाया गया था। उसके वकील सना रईस खान ने कहा कि एनसीबी ने यह निर्धारित करने के लिए ब्लड टेस्ट भी नहीं किया कि क्या उसने ड्रग्स का सेवन किया है।

    खान ने दावा किया कि भले ही एनसीबी को आर्यन खान से कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका मामला बेहतर स्तर पर खड़ा है। कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है और उन्होंने (साहू) किसी भी आपूर्तिकर्ता के नाम का खुलासा नहीं किया है।

    उन्होंने कहा,

    "यह दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का एक स्पष्ट मामला है। उसके खिलाफ केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत उसका बयान है। तूफान सिंह के फैसले के मद्देनजर इस तरह का बयान सबूत के रूप में भी स्वीकार्य नहीं है।"

    जैसा उन्होंने रिया के मामले में किया था….

    आरोपी मनीष राजगरिया के वकील तारक सैयद ने दलील दी कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। कथित तौर पर उनके कब्जे में दिखाए गए 2.4 ग्राम चरस को क्रूज शिप गार्ड द्वारा एनसीबी को सौंप दिया गया था।

    इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल पर साजिश का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से की गई वसूली थी।

    सईद ने कहा कि अगर कोई सांठगांठ है तो जमानत अर्जी खारिज कर दें। लेकिन यहां कोई संबंध नहीं है। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से कोई भी एक-दूसरे से जुड़ा नहीं था।

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