बॉम्बे हाईकोर्ट ने होमगार्ड से मास्क पहनने को लेकर बहस करने के आरोपी को ज़मानत दी

LiveLaw News Network

10 May 2020 6:15 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने होमगार्ड से मास्क पहनने को लेकर बहस करने के आरोपी को ज़मानत दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस डॉक्टर को ज़मानत दे दी जिस पर होमगार्ड पर हमले का आरोप था। आरोप था कि इस डॉक्टर ने उस होमगार्ड को अपना काम करने से रोका जिसने उसे मास्क लगाने को कहा था।

    न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने शेखर सनादी को ज़मानत दे दी जिस पर शाहपुर पुलिस स्टेशन के शैलेश माली नामक होमगार्ड ने अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया था। आरोपी ने मास्क नहीं पहना था और होमगार्ड ने उसे मास्क पहनने को कहा क्योंकि यह ज़रूरी था, लेकिन आरोपी ने उसके और दो अन्य लोगों के साथ बहस की।

    27 मार्च को शिकायतकर्ता को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर लगाया गया था। वह अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ सदर बजार, मस्जिद चौक पर ड्यूटी पर था। आरोपी कथित रूप से वहां स्कूटर पर आया और जब उससे मास्क लगाने को कहा गया तो उसने बहस शुरू कर दी।

    अदालत ने कहा,

    "शिकायतकर्ता ने इस बहस के बारे में विस्तार से बताया है और आरोप लगाया है कि आवेदनकर्ता ने उसे सरकारी काम करने से रोका और जहां तक कि हमले की बात है, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। इन आरोपों के साथ आईपीसी की धारा 323, 353 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया।"

    न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा,

    "एफआईआर पर ग़ौर करने के बाद प्रथम दृष्टया यह पता चलता है शिकायतकर्ता और आवेदनकर्ता के बीच उस समय विवाद हुआ जब वह अपने सरकारी ड्यूटी पर था। शिकायत/एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं है कि आईपीसी की धारा 323 और 353 के तहत मामला बने।"

    इस तरह अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए आवेदनकर्ता को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम ज़मानत दे दी और कहा कि गिरफ़्तार होने की स्थिति में आवेदनकर्ता को ₹50,000 के बान्ड पर ज़मानत दे दी जाए।

    मामले की अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को है।


    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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