प्रश्नों के निर्धारण में कोई अस्पष्टता की अनुमति नहीं, एक स्पष्ट उत्तर होना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट ने परीक्षार्थियों को अंतरिम राहत दी

Brij Nandan

30 Aug 2022 10:54 AM IST

  • प्रश्नों के निर्धारण में कोई अस्पष्टता की अनुमति नहीं, एक स्पष्ट उत्तर होना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट ने परीक्षार्थियों को अंतरिम राहत दी

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कहा कि एक समयबद्ध परीक्षा में प्रश्नों/एकाधिक सही उत्तरों में अस्पष्टता की स्थिति में कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और राहत प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वीकार किया कि उत्तर कुंजी की शुद्धता से जुड़े मामलों में न्यायालयों को संयम बरतना चाहिए।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा,

    "ये याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया प्रश्नों के निर्माण के शिकार प्रतीत होते हैं जो अस्पष्ट या भ्रमित करने वाले प्रतीत होते हैं। कानपुर विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति और अन्य बनाम समीर गुप्ता और अन्य 1983 4 एससीसी 309, जिसका न्यायिक संयम की चेतावनी देते हुए निर्णयों द्वारा पालन किया गया है, न्यायालय ने सिफारिश की है कि प्रश्नों में अस्पष्टता से बचने की एक प्रणाली होनी चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जहां दो प्रश्न अस्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं।"

    पीठ गुजरात प्रशासनिक सेवा वर्ग- I, गुजरात सिविल सेवा वर्ग- I और वर्ग- II और गुजरात नगर मुख्य अधिकारी सेवा वर्ग- II के पदों के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा दायर अनुच्छेद 226 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

    कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ताओं को 27 अगस्त को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी।

    वे प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने पाया कि तीन प्रश्नों को 'फिर से देखने' की आवश्यकता है। बेंच ने पाया कि दो प्रश्नों के कई उत्तर थे और तीसरे प्रश्न के संबंध में कुछ आरक्षण था। याचिकाकर्ता सुनीलकुमार सिंह और अन्य बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग और अन्य को यह स्थापित करने के लिए कि समयबद्ध परीक्षा में उत्तरों में अस्पष्टता की स्थिति में, न्यायालय उसी तरह हस्तक्षेप कर सकते हैं जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में हस्तक्षेप किया था।

    हालांकि, गुजरात लोक सेवा आयोग ने मिसालों पर भरोसा करते हुए ऐसे मामलों में अदालत को न्यायिक संयम बरतने की चेतावनी दी।

    उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की पुष्टि की कि केवल एक ही सही उत्तर हो सकता है और प्रश्न में एक ही सुराग होना चाहिए अर्थात यह प्रकृति में भ्रामक नहीं होना चाहिए।

    उच्च न्यायालय ने सीमित न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को भर्ती के उद्देश्य से 27 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी।

    हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के परिणामों को स्पष्ट करते हुए 'सीलबंद लिफाफे' में रखा जाना चाहिए। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति है, उन्हें अपने पक्ष में इक्विटी का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

    केस नंबर: सी/एससीए/3330/2022

    केस टाइटल: निर्भयसिंह विजयसिंह राउलजी बनाम गुजरात राज्य

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