'बिस्तर पर पड़े और चलने-फिरने में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को किए गए होम वैक्सीनेशन का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा': बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की सराहना की

LiveLaw News Network

13 Aug 2021 2:26 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह उत्साहजनक है कि बिस्तर पर पड़े और चलने-फिरने में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को बीएमसी द्वारा लगाए गए COVID-19 वैक्सीन का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) बिस्तर पर पड़े और चलने-फिरने में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के टीकाकरण के संबंध में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और राज्य के अन्य सभी नागरिक निकायों और जिला परिषदों को इसका पालन करना चाहिए।

    एक हलफनामे में बीएमसी ने अदालत को सूचित किया कि मुंबई में अब तक होम वैक्सीनेशन के लिए पंजीकृत 4,889 लोगों में से 1,317 को वैक्सीन लगाया जा चुका है और उनमें से किसी को भी एईएफआई का सामना नहीं करना पड़ा है।

    बीएमसी ने 30 जुलाई को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होम वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी।

    अदालत ने कहा कि,

    "यह बयान बहुत उत्साहजनक है। हम अपनी संतुष्टि दर्ज करते हैं कि बीएमसी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ऐसे और लोग घरेलू टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे।"

    पीठ अधिवक्ता धृति कपाड़िया और अधिवक्ता कुणाल तिवारी द्वारा अप्रैल में शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में केंद्र सरकार को 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से विकलांग लोगों और बिस्तर पर पड़े या व्हीलचेयर की मदद से चलने वाले लोगों के लिए घर-घर जाकर टीकाकरण शुरू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

    याचिका में कहा गया है कि ऐसे लोग टीकाकरण केंद्र जाने में असमर्थ हैं।

    केंद्र ने टीकों की बर्बादी और एईएफआई के जोखिम का हवाला देते हुए डोर टू डोर टीकाकरण शुरू करने में असमर्थता व्यक्त की। इसलिए इसके बावजूद डोर टू डोर टीकाकरण नीति शुरू की गई।

    अदालत ने फिर महाराष्ट्र सरकार की ओर रुख किया, उनसे घरेलू टीकाकरण शुरू करने के लिए कहा क्योंकि केंद्र की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है।

    पिछले महीने, राज्य ने अभियान शुरू करने पर सहमति व्यक्त की और उसी के लिए एक नीति भी तैयार की। पंजीकृत लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अभियान मुंबई में शुरू हुआ।

    गुरुवार को याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि मीरा-भयंदर नगर निगम और ठाणे नगर निगम ने भी होम टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है।

    एडवोकेट कपाड़िया ने घरेलू टीकाकरण प्रणाली में सुधार के लिए सुझावों की सूची दी। राज्य की वकील गीता शास्त्री ने कहा कि सिफारिशें पहले ही राज्य कोविड टास्क फोर्स को भेज दी गई हैं।

    सुझावों में टीकाकरण के बाद 48 घंटों के लिए बिस्तर पर पड़े सभी लोगों की प्रभावी निगरानी और रोगी के चिकित्सा इतिहास को संग्रहीत करने के लिए एक एप्लिकेशन का विकास शामिल है, जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया के मामले में तत्काल मदद कर सकता है।

    पीठ ने कहा कि हम राज्य के अन्य सभी नगर निगमों और जिला परिषदों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार और बीएमसी द्वारा अपनाए गए समान पैटर्न का पालन करने के लिए बिस्तर पर पड़े लोगों को होम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

    अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की।

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