निर्भया मामले के दोषियों ने अपनी मौत की सज़ा के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को पत्र लिखा

LiveLaw News Network

17 March 2020 2:15 AM GMT

  • निर्भया मामले के दोषियों ने अपनी मौत की सज़ा के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को पत्र लिखा

    निर्भया मामले में दोषियों की मौत की सज़ा मिलने से चार दिन पहले, तीन दोषियों ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को एक पत्र लिखा जिसमें उनकी फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई।

    नए डेथ वारंट के अनुसार, निर्भया मामले के चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है।

    अक्षय सिंह, पवन कुमार गुप्ता और विनय शर्मा द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लिखे पत्र में उन्होंने मृत्युदंड को "बर्बर और अमानवीय" बताया।

    उनका आरोप है कि मामले की जांच दोषपूर्ण थी और सजा अपर्याप्त साक्ष्य पर आधारित थी।

    पत्र में कहा गया कि

    "" जांच के कई तथ्य संदेह उत्पन्न करते हैं। ये डाइंग डिक्लेरेशन (मरने से पहले दिए गए बयान) की रिकॉर्डिंग, CrPc की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करना, चिकित्सा परीक्षण, पहचान परेड, खोज और जब्ती का तरीके से संबंधित हैं। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय मीडिया के दबाव में कार्रवाई की गई जिन पर गंभीर संदेह है।"

    पत्र में आगे कहा गया,

    "हर कोई जानता है कि पानी और हवा के मामले में दुनिया और दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है। यहां जीवन कम से कम होता जा रहा है, फिर मौत की सजा क्यों?"

    दोषियों ने खुली अदालत में सुनवाई के लिए अनुरोध किया कि उनके वकील ए पी सिंह को प्रस्तुतियां देने की अनुमति दी जाए।

    इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस के पास संप्रभु राज्यों के भीतर व्यक्तिगत विवादों पर संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है। ICJ के क़ानून के अनुसार संप्रभु राज्यों के बीच विवादों के संबंध में ICJ का अधिकार क्षेत्र है।

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