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निर्भया केस : मानसिक बीमारी पर दोषी विनय की अर्ज़ी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network
20 Feb 2020 11:57 AM GMT
निर्भया केस : मानसिक बीमारी पर दोषी विनय की अर्ज़ी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी
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दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने गुरुवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक से 2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या के दोषी विनय शर्मा की ओर से "उच्च स्तरीय उपचार" की मांग वाली अर्ज़ी पर रिपोर्ट मांगी है। दोषी विनय शर्मा की ओर से उसकी मानसिक बीमारी के इलाज की मांग करते हुए आवेदन दिया गया था।

विनय के वकील, एपी सिंह आज दिन में एक आवेदन दिया, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया कि वे मौत की सजा पाए विनय को बेहतर चिकित्सा देने की अनुमति दें क्योंकि वह मानसिक बीमारी, पागलपन और सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस मामले की सुनवाई की और उन्हें बताया गया कि विनय ने एक दीवार से अपना सिर पीटा था और उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर के साथ सिर में चोट लगी थी। सिंह ने कहा कि ऐसा उसकी मानसिक बीमारी के कारण हुआ और अदालत को आगे बताया गया कि वह जेल में अपनी मां और अपने वकील को भी नहीं पहचान सका था।

विनय के इस आवेदन का विरोध करते हुए, अभियोजक ने कहा कि बेहतर चिकित्सा की दलील स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि पहले से ही दोषियों को जेल नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं।

अब मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे होगी।

इससे पहले 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा था कि दोषियों को तीन मार्च की सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाए ये फैसला दिया गया जब अदालत को बताया गया कि फिलहाल कोई याचिका लंबित नहीं है।

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