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निर्भया केस : दोषी विनय की मानसिक इलाज कराने की मांग वाली अर्जी अदालत ने खारिज की

LiveLaw News Network
22 Feb 2020 1:45 PM GMT
निर्भया केस : दोषी विनय की मानसिक इलाज कराने  की मांग वाली अर्जी अदालत ने खारिज की
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दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शनिवार को 2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी विनय शर्मा की ओर से दायर मानसिक इलाज करवाने की मांग वाली अर्ज़ी को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दोषी विनय की चिकित्सा रिपोर्ट से संतुष्ट थे। न्यायालय में पेश इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि दोषी विनय को न केवल नियमित चिकित्सा देखभाल दी जा रही है, बल्कि विशेषज्ञ मनोचिकित्सा द्वारा उसके लिए नियमित सहायक चिकित्सा / सत्र का संचालन किया जा रहा है।

अदालत ने कहा कि दो जिम्मेदार चिकित्सा विशेषज्ञों" की राय पर विश्वास नहीं करने के का कोई कारण नहीं है। इन विशेषज्ञों ने कहा था कि विनय अच्छी तरह से जवाब दे रहा था और उसकी ओर से कोई असामान्य व्यवहार नहीं था।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि उसके वकील और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने का वीडियो फुटेज जेल अधिकारियों द्वारा दिया गया है और यह "चिकित्सा विशेषज्ञों की राय की पुष्टि करता है।

दोषी विनय शर्मा की ओर से उसकी मानसिक बीमारी के इलाज की मांग करते हुए आवेदन दिया गया था। विनय के वकील, एपी सिंह ने 20 फरवरी को एक आवेदन दिया, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि वे मौत की सजा पाए विनय को बेहतर चिकित्सा देने की अनुमति दें क्योंकि वह मानसिक बीमारी, पागलपन और सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है।

कोर्ट को विनय के वकील सिंह ने बताया कि विनय ने एक दीवार से अपना सिर पीटा था और उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर के साथ सिर में चोट लगी थी।

सिंह ने कहा कि ऐसा उसकी मानसिक बीमारी के कारण हुआ और अदालत को आगे बताया गया कि वह जेल में अपनी मां और अपने वकील को भी नहीं पहचान सका था।

विनय के इस आवेदन का विरोध करते हुए, अभियोजक ने कहा था कि बेहतर चिकित्सा की दलील स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि पहले से ही दोषियों को जेल नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं।

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