'16 साल की लड़की का किसी 24 साल के लड़के से प्यार करना असामान्य नहीं': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी

LiveLaw News Network

16 Feb 2021 3:51 AM GMT

  • 16 साल की लड़की का किसी 24 साल के लड़के से  प्यार करना असामान्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक 24 वर्षीय युवक को जमानत दी, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) मामले में 16 साल की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का आरोपी था।

    न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की एकल पीठ ने कहा कि तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में आरोपी, लड़की के साथ रोमांटिक रूप से शामिल था। आगे कहा कि, "यहां तक कि लड़की को देखकर कहा जा सकता है कि थी वह आरोपी के साथ प्यार में थी।"

    कोर्ट ने देखा कि,

    "जब लड़की के माता-पिता ने उसे घर वापस आने के लिए कहा, तो उसने घर वापस आने से इंकार कर दिया, क्योंकि वह याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती थी। वह लड़की की असमान घोषणा लड़के के लिए एक जुनून है जो एक समाज में एक युवा लड़की के लिए एक सामान्य गतिविधि नहीं है।"

    कोर्ट ने अवलोकन में कहा कि,

    "लड़का 24 वर्ष की आयु का है, जबकि लड़की 16 वर्ष की है। हालांकि उनके बीच उम्र का अंतर बहुत अधिक है, यह शायद सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण है। परिवार भारतीय सामाज के अनुसार विवाह की व्यवस्था करते हैं। ऐसी व्यवस्था में ज्यादातर उम्र में दुल्हन, दूल्हे से छोटा है, कभी-कभी उम्र का अंतर काफी अधिक पाया जाता है। बच्चे यह भी नोटिस करते हैं कि उनके पिता उनकी मां से बड़े हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था एक लड़की के लिए एक अधिक वरिष्ठ लड़के के प्यार में पड़ने के लिए एक उत्प्रेरक हो सकती है। यह असामान्य नहीं है कि 16 साल की उम्र की लड़की को 24 साल या इसके उलट यानी 24 साल के लड़के को 16 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार वास्तव में अंधा होता है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि,

    "निस्संदेह, लड़के को पीड़िता के साथ सहवास नहीं करना चाहिए था, लेकिन कथित तौर पर अभी भी, वह इसके साथ आगे बढ़ गया। यह किसी भी समझ से परे है कि उसे दुलार करने, हौसला अफजाई करने और भेदक कार्य करने से बचना चाहिए। निस्संदेह, स्कूलों में यौन शिक्षा पर एक उपयुक्त पाठ्यक्रम की कमी के कारण, लोगों को पता नहीं है कि कानूनी रूप से निषिद्ध क्या है। कार्यकारी को यौन शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि, यह नीति निर्माताओं के लिए विचार करने के लिए एक नीतिगत मामला है। इसलिए न्यायालय इस पर टिप्पणी करने से मना करता है।"

    न्यायालय ने देखा कि POCSO अधिनियम के तहत यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष कर दी गई है और 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा सहमति नहीं दे सकता है, फिर वह कितना परिपक्व, बुद्धिमान या सूचित क्यों न हो।

    आगे कहा गया कि,

    "19 जून 2012 को जब सरकार ने POCSO को अधिसूचित किया और 1 अप्रैल 2013 को जब सरकार ने IPC संशोधनों को अधिसूचित किया, तब सहमति की उम्र 16 वर्ष थी। यह सामान्य ज्ञान है कि 20 वीं सदी की तुलना में आज की पीढ़ी बहुत आगे है। स्मार्टफोन की उपलब्धता और इंटरनेट तक बेहतर पहुंच ने सभी ज्ञान को तुरंत अपनी हथेलियों में ला दिया है। जैसा कि लोकतंत्र में, विधायी ज्ञान लोगों की इच्छा को दर्शाता है। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालयों को अत्यधिक चिंतित होना पड़ता है। विधायिका का कहना है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची सहमति नहीं दे सकती है, फिर वह कितनी परिपक्व, बुद्धिमान या समझदार क्यों न हो, वह सहमति नहीं दे सकती है।"

    अदालत ने माना कि यह जबरन यौन संबंध का मामला नहीं है। इसके बजाय, पीड़िता ने याचिकाकर्ता की शारीरिक इच्छाओं को आत्मसमर्पण कर दिया और उसके प्रति प्यार और स्नेह व्यक्त किया। इसलिए, अदालत ने याचिकाकर्ता के जमानत अर्जी को मंजूर करने के लिए कार्यवाही की।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "पीड़िता की निर्भीकता से उसके पिता और पुलिस की मौजूदगी में याचिकाकर्ता के प्रति उसका जुनून घोषित करने के लिए पर्याप्त है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया और अपने पिता के साथ वापस जाने से इनकार कर दिया।" तथ्य बताते हैं कि पीड़ित, 16 वर्ष की आयु होने के बावजूद एक नाबालिग ने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया। हालांकि, जमानत को अस्वीकार करने की कठोरता और वर्तमान मामले के कारकों के कारण अवहेलना जारी रखने के कारणों को कम किया जाता है।"

    कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि लोगों को यह नहीं पता है कि स्कूलों में यौन शिक्षा पर एक उपयुक्त पाठ्यक्रम की कमी के कारण कानूनी रूप से क्या निषिद्ध है।

    जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि,

    "यौन शिक्षा के बारे में सोचना कार्यकारी का कर्तव्य है। हालांकि, यौन शिक्षा पर नीति निर्माताओं द्वारा विचार करना एक नीतिगत मामला है। इसलिए न्यायालय इस पर टिप्पणी करने से इनकार करता है।"

    इस मामले में, लड़की के पिता ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण और बलात्कार किया। इस शिकायत के आधार पर, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत अर्जी पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) की धारा 6, दोनों में से कोई भी जमानत देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।"

    कोर्ट ने कहा कि, यदि विधायिका पूरी तरह से बार को जमानत रद्द करने का इरादा रखती है, तो उन्हें ऐसा बार बनाने से कोई नहीं रोकता है, जैसा कि उन्होंने नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस) की धारा 37 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SCSTPOA) की धारा 438 के लिए रखा था। अदालत ने देखा कि लड़की ने घोषणा की थी कि वह आरोपी के साथ प्यार में थी। पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "अपहरण और बलात्कार वास्तव में बहुत जघन्य अपराध हैं। हालांकि, जमानत के चरण में, अदालत को प्रथम दृष्टया विचार करना होगा कि अभियुक्त द्वारा अपराध किन परिस्थितियों में किया गया है। उसी को देखते हुए, अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता ने लिए जमानत प्राप्त करने का मामला बनता है। उसकी आगे की हिरासत को रोका जाता है।"

    हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक दूसरे के साथ यौन संबंधों में प्रवेश करने वाले किशोरों के कृत्यों को छूट देने के लिए POCSO अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता के लिए कहा था।

    मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि,

    "यह उचित समय है कि विधायिका इस प्रकृति के मामलों को ध्यान में रखे, जिसमें रिश्ते में शामिल किशोर शामिल हैं और तेजी से अधिनियम के तहत आवश्यक संशोधन लाया जाए। विधायिका को बदलती सामाजिक जरूरतों के साथ तालमेल रखना होगा और कानून में आवश्यक बदलाव लाने होंगे। इसके साथ ही विशेष रूप से कड़े कानून जैसे POCSO अधिनियम में संशोधन की जरूरत है।"

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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